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New Delhi नई दिल्ली: लंबे समय से चली आ रही नाटकीय अदालती लड़ाई के बाद, भारतपे ने सोमवार को कहा कि वह अपने पूर्व सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर के साथ सहमत हो गई है, जिन पर फिनटेक कंपनी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर 88.67 करोड़ रुपये के फंड की कथित हेराफेरी का आरोप लगाया था। आईएएनएस को दिए गए एक बयान में, कंपनी ने कहा कि समझौते के तहत, ग्रोवर किसी भी क्षमता में भारतपे से जुड़े नहीं रहेंगे और न ही कंपनी की शेयरहोल्डिंग का हिस्सा होंगे। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, "ग्रोवर के कुछ शेयर कंपनी के लाभ के लिए रेसिलिएंट ग्रोथ ट्रस्ट को हस्तांतरित किए जाएंगे और उनके शेष शेयरों का प्रबंधन उनके पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।" भारतपे ने आगे कहा कि दोनों पक्षों ने दायर मामलों को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा, "हम ग्रोवर को शुभकामनाएं देते हैं। भारतपे अपने व्यापारियों और ग्राहकों को उद्योग-अग्रणी समाधान देने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है, जिससे लाभप्रदता के साथ विकास हो रहा है।" एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में, अशनीर ने कहा कि वह "भारतपे के साथ एक निर्णायक समझौते पर पहुंच गए हैं"।
अशनीर ने कहा, "मैं प्रबंधन और बोर्ड पर भरोसा करता हूं, जो भारतपे को सही दिशा में आगे बढ़ाने में शानदार काम कर रहे हैं। मैं कंपनी की वृद्धि और सफलता के साथ जुड़ा हुआ हूं।" "मैं अब किसी भी क्षमता में भारतपे से जुड़ा नहीं रहूंगा, न ही पूंजी तालिका का हिस्सा रहूंगा। मेरे शेष शेयरों का प्रबंधन मेरे पारिवारिक ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। दोनों पक्षों ने दायर मामलों को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि भारतपे अपने सभी हितधारकों के लाभ के लिए आगे बढ़ता रहेगा और सफल होता रहेगा।" भारतपे ने अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को फंड के दुरुपयोग के आरोपों में कंपनी से निकाले जाने के महीनों बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 2,800 पन्नों के अपने मुकदमे में भारतपे ने कथित धोखाधड़ी और फंड के दुरुपयोग के लिए अशनीर, उनकी पत्नी और उनके भाई से 88.67 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा। पिछले हफ़्ते दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर के परिवार के सदस्य दीपक गुप्ता को कंपनी के फंड की हेराफेरी के मामले में गिरफ़्तार किया था। दीपक गुप्ता का नाम मई 2023 में अशनीर, उनकी पत्नी और उनके परिवार के सदस्य के ख़िलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर में दर्ज किया गया है। इससे पहले इस मामले में एक अन्य आरोपी अमित बंसल को भी ईओडब्ल्यू ने गिरफ़्तार किया था।
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Kiran
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