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NPS में निवेश से पहले जान लें बदल गए हैं ये 6 नियम, जानिए

Bhumika Sahu
14 Oct 2021 2:04 AM GMT
NPS में निवेश से पहले जान लें बदल गए हैं ये 6 नियम, जानिए
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एनपीएस योजना के साथ पंजीकरण के समय, निवेशकों को एक फंड मैनेजर चुनना होता है और एसेट क्लास की अपनी पसंद के संबंध में अपने विकल्प का भी प्रयोग करना होता है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension System- NPS) केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा पहल है और यह सार्वजनिक, निजी और यहां तक ​​कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए खुली है. एनपीएस (NPS) लोगों को उनके रोजगार के दौरान नियमित अंतराल पर पेंशन खाते में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है. रिटायरमेंट के बाद, ग्राहक कॉर्पस का एक निश्चित हिस्सा निकाल सकते हैं. एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा नियंत्रित किया जाता है.

पेंशन फंड नियामक ने एक बयान में कहा कि विभिन्न पेंशन योजनाओं में ग्राहकों की संख्या सितंबर 2021 के अंत में 24 प्रतिशत बढ़कर 4.63 करोड़ हो गई. एनपीएस योजना के साथ पंजीकरण के समय, निवेशकों को एक फंड मैनेजर चुनना होता है और एसेट क्लास की अपनी पसंद के संबंध में अपने विकल्प का भी प्रयोग करना होता है. इस स्कीम के नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं. आइए जानें हैं क्या बदलें है नियम….
एंट्री की उम्र बढ़ी-
पेंशन फंड रेग्युलेटर PFRDA ने नेशनल पेंशन स्कीम के लिए एंट्री की उम्र सीमा में बदलाव किया है. नए नियम के तहत पेंशन स्कीम में 70 साल की उम्र तक एनरोल किया जा सकता है. पहले यह सीमा 65 साल तक थी. अब, 18-70 वर्ष के बीच कोई भी व्यक्ति एनपीएस की सदस्यता ले सकेगा. नई एंट्री की उम्र नियम के साथ, एनपीएस से बाहर निकलने वाले ग्राहक भी अपने खाते फिर से खोल सकते हैं.
एग्जिट की उम्र में बदलाव-
अब 65 साल के बाद NPS में शामिल होने वाले नए ग्राहकों के लिए 3 साल की लॉक-इन पीरियड है. बाहर निकलने के लिए अधिकतम आयु 75 है. सब्सक्राइबर टैक्स-फ्री एकमुश्त के रूप में कुल राशि का 60 फीसदी निकाल सकते हैं और उन्हें शेष 40 फीसदी का उपयोग एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा. हालांकि, अगर कॉर्पस 5 लाख रुपये से कम है, तो ग्राहक पूरी राशि निकाल सकता है.
एसेट एलोकेशन नियमों में बदलाव
65 वर्ष की आयु के बाद इसमें शामिल होने वाले ग्राहकों के लिए एनपीएस को और अधिक आकर्षक बनाते हुए, पीएफआरडीए ने उन्हें इक्विटी में 50 फीसदी तक फंड आवंटित करने की अनुमति दी है. डिफॉल्ट ऑटो ज्‍वाइस (Auto Choice) के तहत निवेश का फैसला करता है, तो उसे शेयरों में सिर्फ 15 फीसदी तक ही निवेश करने की अनुमति होगी.
प्रीमैच्योर एग्जिट
3 साल से पहले NPS से बाहर निकलने को प्रीमैच्योर एक्जिट माना जाएगा. इसमें अंशधारक को 'एन्यूटी' के लिए कम से कम 80 फीसदी फंड का इस्तेमाल करना होगा. अगर सब्‍सक्राइबर समय से पहले NPS से निकलना चाहता है और उसका फंड 2.5 लाख रुपये से कम है, तो वह जोड़ी गई पूरी राशि को एक बार में निकाल सकता है.
एनपीएस खाते को 75 साल तक करें स्थगित
एनपीएस खाताधारकों को 75 वर्ष की आयु तक अपने खाते को स्थगित करने की अनुमति दी गई है
सरकारी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन निकास प्रक्रिया का विस्तार
पीएफआरडीए ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए बाहर निकलने की ऑनलाइन और कागज रहित प्रक्रिया का विस्तार किया है. इससे पहले, केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों को ऑनलाइन निकास प्रक्रिया की एंड-टू-एंड सुविधा का लाभ मिलता था. अभिदाताओं के हित में बढ़े हुए ड्यू डिलिजेंस के हिस्से के रूप में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन निकास को तत्काल बैंक खाता सत्यापन के साथ एकीकृत किया जाएगा.


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