अगर PPF Scheme में लगाया है अपना पैसा तो हो जायें सावधान
बिज़नस न्यूज़: सरकार द्वारा लोगों के हित के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लोगों के हित के उपाय किये जाते हैं। वहीं, लोग इन योजनाओं के जरिए बचत और निवेश भी कर सकते हैं। ऐसी ही एक योजना है सार्वजनिक पेंशन निधि। इस योजना के जरिए लोग बचत और निवेश के साथ-साथ टैक्स छूट का भी फायदा उठा सकते हैं। हालांकि, अगर इस योजना में पैसा लगाया जाता है तो लोगों को एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानें इसके बारे में...
पीपीएफ अकाउंट
पीपीएफ योजना एक दीर्घकालिक योजना है। इस स्कीम में 15 साल के बाद मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है. ऐसे में लोगों को हर साल पैसा निवेश करने की जरूरत पड़ती है. पीपीएफ खाते में किए गए निवेश पर फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में इस योजना में पैसा निवेश करने में विफल रहता है, तो उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो सकता है।
सामान्य भविष्य निधि
दरअसल पीपीएफ योजना में निवेश करने वाले लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। हालांकि, लोगों को एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना आवश्यक है। वहीं, आईटीआर भरते समय पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
पीपीएफ
अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में 500 रुपये भी निवेश नहीं करता है तो लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि इससे खाता निष्क्रिय हो जाता है और पीपीएफ खाते में मिलने वाले ब्याज पर भी असर पड़ता है। साथ ही अगर आपको निष्क्रिय खाते को दोबारा शुरू करने के लिए फीस भी देनी होगी. ऐसे में लोगों को हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम निवेश राशि पीपीएफ खाते में जमा करनी चाहिए।