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बैंक का लाइसेंस रद्द, RBI ने जारी किया आदेश

Nilmani Pal
4 Feb 2022 2:16 AM GMT
बैंक का लाइसेंस रद्द, RBI ने जारी किया आदेश
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भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक, नासिक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और साथ ही आमदनी की संभावनाएं भी नहीं हैं, इस वजह से यह कदम उठाया जा रहा है. रिजर्व बैंक ने कल एक बयान में कहा कि तीन फरवरी, 2022 को कारोबार के घंटे समाप्त होने के बाद इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक कारोबारी गतिविधियां नहीं कर सकेगा. आरबीआई के बयान में कहा गया है कि बैंकिग नियमन अधिनियम, 1949 की जरूरतों का अनुपालन करने में बैंक विफल रहा है. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के चलते ये बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के नियमों का अनुपालन नहीं करता है.

बैंक के ग्राहकों का क्या होगा

बयान में कहा गया है कि परिसमापन के बाद बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की सीमा में जमा बीमा दावा राशि मिलेगी. बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, उसके 99 फीसदी से अधिक ग्राहक डीआईसीजीसी से अपनी जमा की पूरी राशि पाने के पात्र हैं.

पिछले कुछ समय से बढ़ी आरबीआई की सख्ती

पिछले कुछ समय से ग्राहकों के हित में आरबीआई की ऐसे बैंकों पर सख्ती बढ़ी है जो बैंकिंग नियमों के तहत सुचारू रूप से कामकाज करने में विफल साबित हो रहे हैं. इस कड़ी में हाल ही में मुंबई के तीन को-ऑपरेटिव बैंक आए थे. अब रिजर्व बैंक ने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक, नासिक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.


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