मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी. यह बैंकों को बिना किसी जांच के किसी भी खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने से रोकता है। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने जेट एयरवेज के पूर्व प्रमोटर नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस क्रम में उपरोक्तानुसार स्थगन दिया गया। यह 11 सितंबर तक लागू है। याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया कि आरबीआई के मास्टर सर्कुलर अनुचित हैं और बैंक किस आधार पर कर्जदारों के खातों को फर्जी खाते घोषित कर रहे हैं। इस बीच, इस मामले की 7 और 8 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी।बैंक (RBI) द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी. यह बैंकों को बिना किसी जांच के किसी भी खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने से रोकता है। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने जेट एयरवेज के पूर्व प्रमोटर नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस क्रम में उपरोक्तानुसार स्थगन दिया गया। यह 11 सितंबर तक लागू है। याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया कि आरबीआई के मास्टर सर्कुलर अनुचित हैं और बैंक किस आधार पर कर्जदारों के खातों को फर्जी खाते घोषित कर रहे हैं। इस बीच, इस मामले की 7 और 8 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी।बैंक (RBI) द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी. यह बैंकों को बिना किसी जांच के किसी भी खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने से रोकता है। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने जेट एयरवेज के पूर्व प्रमोटर नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस क्रम में उपरोक्तानुसार स्थगन दिया गया। यह 11 सितंबर तक लागू है। याचिकाकर्ताओं ने सवाल किया कि आरबीआई के मास्टर सर्कुलर अनुचित हैं और बैंक किस आधार पर कर्जदारों के खातों को फर्जी खाते घोषित कर रहे हैं। इस बीच, इस मामले की 7 और 8 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी।