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बैंक ऑफ बड़ौदा का नया स्कीम, ई-किसान विकास पत्र योजना की सुविधा
Apurva Srivastav
6 March 2021 2:54 PM GMT
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बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ई-किसान विकास पत्र योजना चलाता है.
आप नौकरी करते हों, खेती करते हों या फिर कोई अन्य रोजगार-धंंधा, हम सभी के लिए बचत करना जरूरी होता है. भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बचत की गई रकम को अच्छे रिटर्न के लिए निवेश करना भी जरूरी है. पैसे निवेश करने के लिए हम बेहतर से बेहतर विकल्प की तलाश करते हैं. निवेश के लिए हम ऐसा प्लान चाहते हैं, जिसमें हमारे पैसे सुरक्षित रहे और हमें फायदा भी मिले.
अगर आप सुरक्षित निवेश की योजना बना रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की 'किसान विकास पत्र' स्कीम में निवेश कर सकते हैं. देश के डाकघरों और बैंकों में यह योजना चलाई जाती है. इसी में एक नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ई-किसान विकास पत्र योजना चलाता है. यह छोटी बचत का ऐसा साधन है जो लंबे समय तक के लिए बचत योजना में निवेश करने की सुविधा देता है.
यह एक लोकप्रिय निवेश का साधन है जो कम जोखिम वाला और निश्चित रिटर्न की गारंटी देता है. किसान विकास पत्र पर 6.9 परसेंट की दर से ब्याज मिल रहा है. जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक जारी है. भारत सरकार हर तीन महीने पर ई-केवीपी के ब्याज दरों में संशोधन करती है.
किसान विकास पत्र के बारे में जानिए
किसान विकास पत्र लॉन्ग टर्म और वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है. इसमें आपका पैसा तय अविधि में दोगुना हो जाता है. किसान विकास पत्र देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में मौजूद है.
इसमें एकमुश्त निवेश के बाद 124 महीने बाद निवेशक को दोगुना रिर्टन दिया जाता है. इसमें न्यूनतम निवेश 1000 रुपये का होता है. अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है. ये एकदम सुरक्षित निवेश है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर सरकारी गारंटी मिलती है.
किसान विकास पत्र (KVP) में सर्टिफिकेट के रूप में निवेश होता है. 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए और 50,000 रुपए तक के सर्टिफिकेट हैं, जिन्हें खरीदा जा सकता है.
ढाई साल का लॉक-इन पीरियड
बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से चलाई जाने वाली ई-किसान विकास पत्र योजना का लॉन इन पीरियड 2 साल 6 महीने है. इस योजना को लॉक इन पीरियड से पहले भी बंद करा सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं.
जॉइंट अकाउंट है तो अकाउंट होल्डर में किसी की भी मृत्यु होने पर इसे बंद करा सकते हैं. योजना बंद कराने के लिए अगर कोई राजपत्रित सरकारी अधिकारी लिख कर देता है, तो बंद कराया जा सकता है. कोर्ट अगर आदेश दे तो योजना बंद कराई जा सकती है.
इन कागजात की जरूरत
मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से बचने के लिए सरकार ने 50 हजार रुपये से अधिक के निवेश पर पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप 10 लाख रुपये जमा करते हैं तो इसके लिए इनकम प्रूफ दिखाने के लिए आपको सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर पेपर जमा करना होगा. इस योजना में पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है.
इस योजना में हिंदू संयुक्त परिवार या एचयूएफ और एनआरआई निवेश नहीं कर सकते, लेकिन ट्रस्ट के लिए छूट है. हालांकि इसमें टैक्स छूट नहीं है और 80C का प्रावधान इस पर लागू नहीं होता. यानी कि जो रिटर्न राशि आपको मिलेगी, उस पर टैक्स चुकाना होगा. इसमे निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है.
तीन तरह से होती है खरीदारी
सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट: इस तरह का सर्टिफिकेट खुद के लिए या किसी नाबालिग के लिए खरीदा जाता है
ज्वाइंट A अकाउंट सर्टिफिकेट: इसे दो वयस्कों को ज्वाइंट रूप से जारी किया जाता है. दोनों होल्डर्स को भुगतान होता है, या जो जीवित हो
ज्वाइंट B अकाउंट सर्टिफिकेट: इसे दो वयस्कों को ज्वाइंट रूप से जारी किया जाता है. दोनों में से किसी एक को भुगतान होता है या जो जीवित हो.
फायदों के बारे में जानिए
इस स्कीम पर गारंटीड रिटर्न मिलता है, इसका बाजार के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये निवेश का बेहद सुरक्षित जरिया है. अवधि खत्म होने के बाद आपको पूरी रकम मिल जाती है
इसमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट नहीं मिलती है. इस पर मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से टैक्सेबल है. मैच्योरिटी के बाद निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है
मैच्योरिटी पर यानी 124 महीने बाद आप रकम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका लॉक -इन पीरियड 30 महीनों का होता है. इससे पहले आप स्कीम से पैसा नहीं निकाल सकते, बशर्ते खाताधारक की मृत्यु हो जाए या कोर्ट का आदेश हो
किसान विकास पत्र को कोलैटरल के तौर या सिक्योरिटी के तौर पर रखकर आप लोन भी ले सकते हैं
किसान विकास पत्र में खाता कैसे खोलें
आप किसी भी डाकघर में जाकर फॉर्म भरकर अकाउंट खोल सकते हैं. फॉर्म को आनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है.फॉर्म पर पूरा नाम, जन्मतिथि और नामांकित व्यक्ति का पता लिखा होना चाहिए.
फॉर्म में परचेज अमाउंट की मात्रा स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए.KVP फॉर्म की राशि का भुगतान चेक या नकद के माध्यम से किया जा सकता है.
चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, तो फॉर्म पर चेक नंबर की जानकारी लिखें.फॉर्म में स्पष्ट करें KVP एकल या ज्वॉइंट 'ए' या ज्वॉइंट 'बी' सदस्यता, किस आधार पर खरीदा जा रहा है.
ज्वॉइंट रूप से खरीदने पर दोनों लाभार्थियों के नाम लिखें.लाभार्थी के नाबालिग होने पर उसकी जन्म तिथि (DOB), माता–पिता का नाम का नाम लिखें. फॉर्म जमा करने पर लाभार्थी के नाम, मेच्योरिटी तिथि और मेच्योरिटी राशि के साथ किसान विकास प्रमाणपत्र मिलेगा.
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