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बदले गए बैंक लॉकर नियम

Apurva Srivastav
20 Sep 2023 1:56 PM GMT
बदले गए बैंक लॉकर नियम
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एसबीआई ; भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में बैंक लॉकर रखने वाले ग्राहकों को 30 सितंबर तक बैंक से जुड़े जरूरी काम पूरे करने होंगे। अगर आपके पास भी एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक लॉकर है तो आपको भी बैंक की ओर से एसएमएस मिलता रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपने ग्राहकों से बैंक लॉकर के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर कराएं। बैंक को यह काम 30 सितंबर तक पूरा करना है. अगर आपके पास भी एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी शाखा में बैंक लॉकर है तो वहां जाकर अपने नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें. नहीं तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
SBI और BOB ने ग्राहकों को दिए निर्देश- 30 सितंबर तक पूरा कर लें ये काम
एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक, बैंक ने ग्राहक के अधिकारों को शामिल करते हुए एक संशोधित बैंक लॉकर अनुबंध जारी किया है। इस नए बैंक लॉकर अनुबंध पर लॉकर लेने वाले ग्राहकों को हस्ताक्षर करना आवश्यक है। बैंक अपने ग्राहकों से एसएमएस और ईमेल के जरिए भी बैंक के बारे में जानने के लिए कह रहा है। उसे उस शाखा में जाना होगा जहां उसका बैंक लॉकर है और अपने नए समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।
सभी बैंकों को यह काम 31 दिसंबर तक पूरा करना है
आरबीआई ने सभी बैंकों को 30 जून तक कम से कम 50 फीसदी लॉकर धारकों से नए समझौते पर हस्ताक्षर कराने का आदेश दिया है। देश भर के बैंकों को 30 सितंबर तक अपने 75 फीसदी ग्राहकों से समझौते पर हस्ताक्षर कराना होगा और इसे 100 फीसदी तक पहुंचाना होगा। यह काम इसी साल 31 दिसंबर तक पूरा करना है. सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ आरबीआई के कुशल पोर्टल पर अपने लॉकर अनुबंध की स्थिति को अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
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