व्यापार

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी, 10 हजार से ज्यादा की निकासी पर रोक

Tulsi Rao
7 Dec 2021 12:19 AM IST
अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी, 10 हजार से ज्यादा की निकासी पर रोक
x
रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बैंक के ग्राहक अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10 हजार रुपये से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकेंगे. रिजर्व बैंक के आदेश की कॉपी बैंक परिसर में लगाई गई है जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक ने खराब वित्तीय हालत के बाद एक और बैंक पर लगाम कस दी है. RBI ने महाराष्ट्र के अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई पांबदियां लगा दी हैं. इन अंकुशों के तहत बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय की गई है.

बैंक की वित्तीय हालत खराब
बैंक की खराब होती वित्तीय हालत के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है. बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इनका रिव्यू किया जाएगा.
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक उसकी इजाजत के बिना न तो कोई कर्ज या अग्रिम देगा और न ही किसी कर्ज को रिन्यू करेगा. साथ ही बैंक के किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के ट्रांसफर या बिक्री पर भी रोक रहेगी.
नहीं निकाल पाएंगे 10 हजार से ज्यादा
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के ग्राहक अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10 हजार रुपये से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकेंगे. रिजर्व बैंक के आदेश की कॉपी बैंक परिसर में लगाई गई है जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके.
हालांकि, केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि इन अंकुशों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए.


Next Story