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यात्रियों के लिए बुरी खबर: अब ट्रेन टिकट कैंसिल कराने, होटल बुकिंग पर जीएसटी लगेगा

Teja
29 Aug 2022 5:30 PM IST
यात्रियों के लिए बुरी खबर: अब ट्रेन टिकट कैंसिल कराने, होटल बुकिंग पर जीएसटी लगेगा
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आने वाले यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक बुरी खबर है, वित्त मंत्रालय ने 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि कन्फर्म ट्रेन टिकटों को रद्द करना अब महंगा होगा, क्योंकि इस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा।
जैसा कि भारत में कभी भी ट्रेन से यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है, कन्फर्म सीट हासिल करने के लिए कई लोग अक्सर पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं। हालांकि, अंतिम समय में योजना में बदलाव के कारण कई लोगों को अपने टिकट रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट ने कई नियमों की व्याख्या करते हुए 3 सर्कुलर जारी किए हैं, जिनमें से एक कैंसिलेशन चार्ज और जीएसटी से जुड़ा है.
इन 3 परिपत्रों में से एक में होटल, मनोरंजन शो और ट्रेन टिकटों में बुकिंग रद्द करने सहित अनुबंध के उल्लंघन पर लगाए गए भुगतान की व्याख्या की गई है। बुकिंग को एक अनुबंध माना जाता है जिसमें सेवा प्रदाता सेवा देने का वादा करता है।
जब कोई ग्राहक अनुबंध का उल्लंघन करता है या बुकिंग रद्द करता है तो सेवा प्रदाता रद्दीकरण शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि अर्जित करता है। चूंकि रद्दीकरण शुल्क अनुबंध के उल्लंघन के एवज में एक भुगतान है, इसलिए उस पर जीएसटी लगाया जाएगा।
एक ग्राहक को किस प्रकार के शुल्क का भुगतान करना होगा इसका एक उदाहरण:
यदि कोई ट्रेन के एसी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में टिकट बुक करता है, तो उसे 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। यदि वे आगे बढ़ते हैं और उस टिकट को रद्द करते हैं, तो 240 रुपये शुल्क लागू होता है।
ऐसे में उन्हें 240 रुपये की कैंसिलेशन फीस पर भी 5 फीसदी जीएसटी देना होगा. इसका मतलब है कि उन्हें पहले से भुगतान की जा रही राशि पर 12 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यह तब होता है जब रद्दीकरण शुल्क लगाया जाता है।
वित्त मंत्रालय के नए सर्कुलर के मुताबिक यात्रियों को भी कैंसिलेशन चार्ज पर उतनी ही जीएसटी राशि देनी होगी. इसलिए, एक कन्फर्म एसी प्रथम श्रेणी के टिकट को रद्द करने के मामले में, एक यात्री को जीएसटी के लिए 12 रुपये (240 रुपये का 5 प्रतिशत) का भुगतान करना होगा, इस प्रकार यह कुल रद्दीकरण शुल्क 252 रुपये हो जाएगा।
अन्य श्रेणियों और द्वितीय शयनयान श्रेणी पर कोई जीएसटी लागू नहीं है। भारतीय रेलवे वर्तमान में ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे या उससे अधिक समय पहले टिकट रद्द होने पर रद्द करने के लिए 240 रुपये का शुल्क लेता है। यदि कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो टिकट की राशि का 25 प्रतिशत रद्दीकरण शुल्क के रूप में लिया जाता है।



NEWS CREDIT : The Free jounarl NEWS

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