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ग्राहक ध्यान दें! RBI ने इस बैंक पर लगाई पाबंदियां, वित्तीय स्थिति बिगड़ने के चलते फैसला

jantaserishta.com
25 Nov 2021 6:44 AM GMT
ग्राहक ध्यान दें! RBI ने इस बैंक पर लगाई पाबंदियां, वित्तीय स्थिति बिगड़ने के चलते फैसला
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RBI restrictions on Co-Operative Bank: रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) की पाबंदियों की जद में आने वाले संस्थानों में इस सप्ताह महाराष्ट्र के एक और सहकारी बैंक का नाम जुड़ गया है. केंद्रीय बैंक ने मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Malkapur Urban Co-Operative Bank) के ऊपर कई पाबंदियां लगाने की बुधवार को घोषणा की.

सहकारी बैंक के ग्राहक पाबंदियों के बाद अब अधिकतम 10 हजार रुपए ही निकाल सकेंगे. रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बयान में कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति बिगड़ने के कारण यह कार्रवाई की गई है. अब मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना कोई लोन रीन्यू नहीं कर सकेगा. मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को कोई निवेश करने, कहीं से धन जुटाने या कोई भुगतान करने से पहले भी रिजर्व बैंक की अनुमति की जरूरत होगी.
रिजर्व बैंक ने कहा, "मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में बचत खाता (Saving Account), चालू खाता (Current Account) या कोई अन्य खाता रखने वाले डिपॉजिटर (Depositor) कुल बैलेंस में से 10 हजार रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर पाएंगे."
मलकापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ऊपर ये पाबंदियां बुधवार को कारोबार बंद होने के बाद अगले छह महीने तक लागू रहेंगी. हालांकि रिजर्व बैंक ने यह भी साफ किया कि को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाई गईं इन पाबंदियों का यह मतलब नहीं है कि उसका बैंकिंग लाइसेंस (Banking License) रद्द किया गया है. बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन पाबंदियों के साथ बिजनेस करता रहेगा. रिजर्व बैंक परिस्थितियों में बदलाव के साथ इन निर्देशों में बदलाव करने पर गौर कर सकता है.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी महाराष्ट्र के कुछ सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की पाबंदियों की जद में आ चुके हैं. इससे पहले नवंबर की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक (Babaji Date Mahila Sahkari Bank) पर पाबंदियां लगाई थीं. इस बैंक के ग्राहकों के लिए अधिकतम पांच हजार रुपए निकालने का प्रावधान किया गया है.
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