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ATF जीएसटी के अधीन हो सकता

Kavita2
9 Sept 2024 11:56 AM IST
ATF जीएसटी के अधीन हो सकता
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Business बिज़नेस : आज की जीएसटी परिषद की बैठक में बीमा प्रीमियम सहित ऑनलाइन जुए और कार्ड लेनदेन पर कराधान पर चर्चा हो सकती है। वहीं, केंद्र सरकार देश को प्रतिस्पर्धी विमानन केंद्र बनाने के लिए विमान ईंधन (एटीएफ) को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के लिए आम सहमति बनाकर एटीएफ की कीमतें कम करने के तरीकों पर विचार कर रही है। दूसरी ओर, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से छूट दी गई है क्योंकि वे राज्यों के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
घटनाक्रम से परिचित तीन लोगों के अनुसार, रणनीतिक योजना में करों में कटौती करने और एयरलाइंस और तेल कंपनियों सहित प्रमुख हितधारकों को कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ चर्चा शामिल है। नाम न छापने की शर्त पर सूत्रों ने कहा कि राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई करने पर भी विचार किया जा सकता है। नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और वित्त मंत्रालयों को देश में एटीपी के मूल्य अंतर को खत्म करने के लिए समाधान खोजने का काम सौंपा गया है।
माना जा रहा है कि कार्ड से लेनदेन महंगा हो सकता है क्योंकि पेमेंट एग्रीगेटर्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया जा सकता है. खबर है कि 2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन लेनदेन (क्रेडिट और डेबिट कार्ड) पर टैक्स की दर बढ़ सकती है. जीएसटी काउंसिल पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है, जिसकी सिफारिश रेगुलेटरी कमेटी ने भी की है. पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियां प्रत्येक लेनदेन के लिए व्यापारियों से 0.5 से 2 प्रतिशत तक शुल्क लेती हैं।
जब जीएसटी लगाया जाता है, तो कंपनियां बोझ को डीलरों पर डाल सकती हैं और डीलर बोझ को ग्राहकों पर डाल सकते हैं। गौर करें तो देश में करीब 80 फीसदी लेनदेन 2,000 रुपये से कम के होते हैं। इसका बोझ ग्राहकों की जेब पर भी पड़ेगा. हालाँकि, इसका असर UPI लेनदेन पर नहीं पड़ेगा क्योंकि UPI लेनदेन के लिए जीएसटी लागू करने पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है।
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