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क्या परिवार के सदस्यों से मिले गिफ्टों पर भी लगता है टैक्स?

Tara Tandi
17 May 2023 7:15 AM GMT
क्या परिवार के सदस्यों से मिले गिफ्टों पर भी लगता है टैक्स?
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हर खुशी के मौके पर लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं। इन उपहारों की करदेयता को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब पति-पत्नी एक-दूसरे को उपहार देते हैं या जब अपने परिवार के सदस्यों को उपहार देते हैं, तो कराधान को लेकर मन में एक सवाल होता है। आयकर विभाग (आईटी) ने इसे लेकर कुछ नियम बनाए हैं। आयकर विभाग ने एक व्यक्ति या संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा प्राप्त उपहारों पर कराधान के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं। आईटी विभाग के सर्कुलर के अनुसार, उपहार को बिना किसी प्रतिफल या किसी चल या अचल संपत्ति के प्राप्त धन के रूप में माना जाता है।
50,000 रुपये से ज्यादा के गिफ्ट पर टैक्स लगता है
वैसे चल अचल संपत्ति जो बाजार मूल्य से कम दर पर मिलती है वह भी इसी श्रेणी में आती है। एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक का कोई भी उपहार कर के अधीन है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार को कोई उपहार दिया जाता है, भले ही उसका मूल्य रुपये से अधिक हो। 50,000 है तो ऐसी स्थिति में कोई टैक्स नहीं लगेगा।
आईटी विभाग के अनुसार कौन रिश्तेदार हो सकता है
अगर पति-पत्नी एक-दूसरे को गिफ्ट करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
भाई-बहन एक-दूसरे को उपहार दें तो कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अगर उपहार पति या पत्नी के भाई या बहन ने दिया है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अगर पति-पत्नी के वंशज भी उपहार के रूप में कुछ देते हैं, तो उस पर कोई कर नहीं लगाया जाता है।
इतना ही नहीं, आईटी विभाग के मुताबिक शादी के मौके पर मिलने वाले तोहफों पर भी टैक्स नहीं लगेगा. अगर आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिला है जो टैक्स के दायरे में नहीं आता लेकिन अगर उस पर इनकम आ रही है तो वह टैक्स के दायरे में आएगा।
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