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इस स्कीम में करें अप्लाई, हर महीने मिलेगी 3000 पेंशन
श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद मुहैया कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना' की शुरुआत की है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद मुहैया कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना' की शुरुआत की है. श्रमिकों को आए दिन आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उनकी स्थिति उस समय बहुत खराब होती है जब उनका शरीर मेहनत करने के लायक नहीं होता है. ऐसे में PM Sharm Yogi Maan Dhan Yojana स्कीम उनके लिए वरदान साबित हो सकती है. सरकार ने मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2019 में इस योजना की शुरूआत की थी.
किसे मिलेगा योजना का लाभ
श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में पेंशन दी जाती है. इस योजना में उन श्रमिकों को शामिल किया गया है जिनकी आय 15,000 रुपये महीना या फिर इससे कम है. पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे- ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूर आदि उठा सकते हैं. इस योजना के तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी.
कैसे करें आवेदन
जिन श्रमिकों की उम्र 18 साल से 40 साल के आयु वर्ग के बीच है और जिनकी आय 15,000 रुपये महीने से ज्यादा नहीं है, वे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए श्रमिक के पास मोबाइल फोन, आधार नंबर और बैंक में बचत खाता होना चाहिए. इसमें अप्लाई करने के लिए तमाम सभी जरूरी दस्तावेज के साथ ऑफलाइन यानी नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है.
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