डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई, जानें पूरा प्रोसेस
दिल्ली: अगर आपके पास टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूर होगा. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड की तरह ही काफी अहम दस्तावेज है और इस कागज को भी बाकी डॉक्यूमेंट्स की तरह संभालकर रखा जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत संभालने के बाद भी सामान या डॉक्यूमेंट खो जाता है तो खराब हो जाता है तो ऐसे में आपको चालान से बचने के लिए डुप्लीकेट ड्राइलिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है. डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आप घर बैठे भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. यहां जानिए कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो घर बैठे आसानी से डुप्लीकेट डीएल के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है.
FIR कराना बहुत जरूरी: अगर ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो सबसे पहले पुलिस में FIR करानी होती है. FIR इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप डुप्लीकेट डीएल के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां इस एफआईआर की कॉपी दिखानी होती है. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खोया नहीं सिर्फ फट गया है या पुराना हो गया है तो डुप्लीकेट डीएल के लिए ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा.