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ऐप स्टोर जांच को लेकर Apple ने Competition Commission पर अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने का लगाया आरोप

nidhi
2 May 2026 10:13 AM IST
ऐप स्टोर जांच को लेकर Apple ने Competition Commission पर अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने का लगाया आरोप
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Apple ने Competition Commission पर अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाने का लगाया आरोप
Apple ने भारत के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) पर आरोप लगाया है कि वह अपने App Store के तरीकों की चल रही जाँच में अपनी अधिकार सीमा का उल्लंघन कर रहा है।
हाल ही में अदालत में जमा किए गए एक दस्तावेज़ में, iPhone बनाने वाली कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि CCI के कदम अदालत के अधिकार को "हड़पने" की कोशिश के बराबर हैं, क्योंकि रेगुलेटर इस मामले के न्यायिक विचार के अधीन होने के बावजूद अपनी कार्यवाही जारी रखे हुए है।
यह विवाद 2021 में Apple के App Store की नीतियों की एंटीट्रस्ट जाँच से शुरू हुआ था, जिसमें CCI ने उन आरोपों की जाँच की थी कि कंपनी ने ऐप वितरण बाज़ार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया है। इस जाँच के हिस्से के तौर पर, रेगुलेटर 2024 से Apple का वित्तीय डेटा माँग रहा है ताकि संभावित जुर्माने की राशि तय की जा सके।
हालाँकि, Apple ने अपने वित्तीय विवरण साझा करने का विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि उसने पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में जुर्माने की गणना को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे को चुनौती दी है।
कंपनी ने विशेष रूप से उन संशोधित नियमों पर आपत्ति जताई है जो जुर्माने की गणना भारत-विशिष्ट राजस्व के बजाय वैश्विक कारोबार (global turnover) के आधार पर करने की अनुमति देते हैं।
कंपनी के अनुसार, जब इन प्रावधानों की वैधता की समीक्षा चल रही हो, तब भी जाँच को आगे बढ़ाना उसकी कानूनी चुनौती को निष्प्रभावी बना देगा।
Apple ने यह भी कहा कि रेगुलेटर अदालत की कार्यवाही के समानांतर जाँच जारी रखने की तात्कालिकता को सही ठहराने में विफल रहा है।
इस मामले में दाँव पर बहुत कुछ लगा है। Apple ने संकेत दिया है कि यदि वैश्विक कारोबार-आधारित गणना लागू की जाती है, तो उसे $38 बिलियन (लगभग 341,295 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इस महीने की शुरुआत में, CCI ने एक अल्टीमेटम जारी कर Apple को आवश्यक वित्तीय जानकारी जमा करने का निर्देश दिया और 21 मई को अंतिम सुनवाई निर्धारित की।
इसके जवाब में, कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की माँग की है ताकि जुर्माने के ढाँचे को लेकर उसकी चुनौती का समाधान होने तक कार्यवाही को रोक दिया जाए।
यह मामला वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों और भारतीय रेगुलेटरों के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाता है, जिसका परिणाम एंटीट्रस्ट प्रवर्तन और भारत के प्रतिस्पर्धा कानून ढाँचे के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।
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