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Annual Income: वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए Income taxरिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में जिन करदाताओं ने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे समय पर अपना कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जिन लोगों की आय टैक्स सीमा से बाहर है उन्हें टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है।-करदाता आम तौर पर सोचते हैं कि यदि उन पर कर बकाया नहीं है, तो उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे में अगर आपकी सालाना आय 700,000 रुपये से कम है तो कृपया बताएं कि आपको टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत है या नहीं।
अगर मेरी वार्षिक आय 70,000 रुपये से कम है तो भी क्या मुझे आईटीआर दाखिल करना होगा?
जो लोग पुरानी कर प्रणाली का विकल्प चुनते हैं उन्हें 500,000 रुपये की वार्षिक आय पर कर छूट का लाभ मिलता है। नए टैक्स सिस्टम के तहत 700,000 रुपये की आय पर टैक्स नहीं देना होगा. मान लीजिए कि आपकी आय 7.5 लाख रुपये है तो ऐसी स्थिति में आपको 50,000 रुपये से ऊपर आयकर नहीं देना होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।इसके अतिरिक्त, आपको पुरानी कर व्यवस्था के तहत 12,500 रुपये तक की कर कटौती का लाभ मिलेगा। हालांकि, नए टैक्स सिस्टम में भत्ता 25,000 रुपये है. दोनों ही मामलों में कोई कर देनदारी नहीं है, हालांकि कुछ परिस्थितियों में आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है। करदाता अक्सर मानते हैं कि अगर कोई कर देनदारी नहीं है तो उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है।
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Kavita Yadav
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