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वायू प्रदूषण नीति के तहत दिल्ली-एनसीआर में डीजल से चलने वाले ऑटो और बीएस-4 कारों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान

Teja
15 July 2022 1:37 PM GMT
वायू प्रदूषण नीति के तहत दिल्ली-एनसीआर में डीजल से चलने वाले ऑटो और बीएस-4 कारों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान
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प्रतिबंध लगाने का ऐलान

दिल्ली में प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने नई वायू प्रदूषण नीति के तहत 2026 तक दिल्ली-एनसीआर में डीजल से चलने वाले ऑटो और बीएस-4 कारों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। आयोग का कहना ही कि दिल्ली में 2026 तक डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। डीजल ऑटो के जगह केवल सीएनजी ऑटो को ही परिचालन के लिए परमिट दिया जाएगा। नई वायु प्रदूषण नीति के तहत दिल्ली में बीएस-4 डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही गई है। हालांकि, यह प्रतिबंध आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं में लगे वाहनों पर नहीं होगा।

2023 से इन वाहनों को नहीं मिलेगा परमिट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर और सीमावर्ती क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच चुका है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इसके चलते दिल्ली के लोगों में श्वास से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं। आयोग की सूचना के अनुसार, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। इसकी शुरूआत 2023 से डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से शुरू की जाएगी।
दिल्ली-एनसीआर में 1 जनवरी, 2023 से डीजल ऑटो को परमिट जारी नहीं किया जाएगा। इसके जगह केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो को ही परमिट दिया जाएगा। आयोग द्वारा दिल्ली में सीएनजी रीफिलिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार करने का निर्देश दिया गया है। लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों के लिए यह सुविधा हाईवे पर भी उपलब्ध करने की सलाह दी गई है।



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