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Future Retail की मदद को Amazon तैयार, लेकिन इस मामले में खबरदार किया

Bhumika Sahu
21 Jan 2022 6:30 AM GMT
Future Retail की मदद को Amazon तैयार, लेकिन इस मामले में खबरदार किया
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अमेजन की ओर से 19 जनवरी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कुछ मीडिया खबरों से पता चला है कि एफआरएल अपने छोटे आकार के स्टोर....ईजीडे और ‘हेरिटेज फ्रेश’ ब्रांड की बिक्री करना चाहती है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अमेजन (Amazon) ने फ्यूचर रिटेल लि. (FRL) के स्वतंत्र निदेशकों को पत्र लिखकर कहा है कि कंपनी द्वारा उसकी सहमति के बिना छोटे आकार के स्टोर को बेचना 'रोक' के आदेश उल्लंघन होगा। हालांकि, इसके साथ ही अमेजन ने नकदी संकट से जूझ रही कंपनी के वित्तीय संकट को दूर करने की इच्छा फिर दोहराई है।

अमेजन की ओर से 19 जनवरी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कुछ मीडिया खबरों से पता चला है कि एफआरएल अपने छोटे आकार के स्टोर....ईजीडे और 'हेरिटेज फ्रेश' ब्रांड की बिक्री करना चाहती है। इस पत्र की प्रति पीटीआई-भाषा के पास भी है। पत्र में कहा गया है कि उसकी (अमेजन) मंजूरी के बिना इस तरह की बिक्री आदेश का उल्लंघन होगी। यह रोक एफआरएल और एफआरएल के निदेशकों पर बाध्यकारी है। इनमें एफआरएल के स्वतंत्र निदेशक भी आते हैं। अमेजन ने कहा है कि वह एफआरएल के लिए प्रभावी समाधान ढूंढने को काफी इच्छुक है।
अमेजन ने इस बात को दोहराया है कि एफआरएल मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश और भारतीय अदालतों द्वारा इसके प्रवर्तन को मानने को बाध्य है। ''एफआरएल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से एफआरएल की खुदरा संपत्तियों को अमेजन की सहमति के बिना नहीं बेच सकती। इस बारे में अमेजन और एफआरएल से फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।
बता दें कि अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप के साथ जारी मध्यस्थता कार्यवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक को चुनौती देते हुए वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों फर्मों के बीच 2019 हुए सौदे के संबंध में चल रही मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 जनवरी को सिंगापुर ट्रिब्यूनल के समक्ष पक्षों के बीच आगे की मध्यस्थता की कार्यवाही पर 1 फरवरी तक रोक लगा दी थी। पीठ ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर दो अपीलों पर नोटिस जारी किया था। इन नोटिस का जवाब 1 फरवरी, 2022 तक दिया जाना है।


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