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यूएस ई-कॉमर्स प्रमुख ने उस समय लेन-देन के लिए मंजूरी की मांग करते हुए जानकारी को दबा दिया था।
Amazon-Future मामले में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के हाल के आदेश को चुनौती देने वाली ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सीसीआई और फ्यूचर कूपन्स को नोटिस जारी किए। सीसीआई ने अपने आदेश में फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपन्स प्रालि (FCPL) के साथ सौदे को लेकर दी गयी दो साल से अधिक पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया है।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीसीआई और एफसीपीएल को अगले दस दिन के भीतर जवाब देने और अमेजन से इस पर दोबारा जवाब देने को कहा है। NCLAT इस मामले पर अब दो फरवरी को सुनवाई करेगा। अमेजन की याचिका पर न्यायामूर्ति एम वेणुगोपाल और न्यायमूर्ति वीपी सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की।
अमेजन के सौदे को 2019 में दी गई मंजूरी को निलंबित किया
प्रतिस्पर्धा आयोग ने बीते महीने फ्यूचर रिटेल लि. की प्रवर्तक फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लि. में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने को लेकर अमेजन के सौदे को 2019 में दी गई मंजूरी को निलंबित कर दिया था। साथ ही ई-वाणिज्य कंपनी पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। सीसीआई ने सौदे को निलंबित करते हुए कहा था कि अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी ने मंजूरी के लिये आवेदन देते समय सूचना को छिपाया।
202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
दिसंबर में नियामक ने ई-कॉमर्स प्रमुख पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। साथ ही FRL के प्रमोटर फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अमेजन के सौदे के लिए मंजूरी को निलंबित कर दिया था। पिछले महीने सीसीआई ने अमेज़ॅन-एफसीपीएल सौदे को यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि यूएस ई-कॉमर्स प्रमुख ने उस समय लेन-देन के लिए मंजूरी की मांग करते हुए जानकारी को दबा दिया था।
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