फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ अमेजन को मिली अंतरिम राहत, अंतिम निर्णय आने तक सौदे पर लगाई रोक
जनता से रिश्ता वेबडेस्क| दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को अपने साझेदार फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ रविवार को एक अंतरिम राहत मिली है। सिंगापुर स्थित एक मध्यस्थता अदालत ने अंतरिम आदेश में फ्यूचर ग्रुप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 24,713 करोड़ रुपये में अपना खुदरा कारोबार बेचने से रोक लगा दी है।
अमेजन ने किशोर बियानी की अगुवाई वाली कंपनी के द्वारा अपना खुदरा कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने के निर्णय के बाद फ्यूचर को मध्यस्थता अदालत में ले गया है। अमेजन बनाम फ्यूचर बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस मामले में एकमात्र मध्यस्थ वीके राजा ने अमेजन के पक्ष में अंतरिम फैसला सुनाया।
उन्होंने फ्यूचर ग्रुप को फिलहाल सौदे को रोकने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में मध्यस्थता अदालत अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक सौदा नहीं किया जा सकता है। अमेजन के एक प्रवक्ता ने भी मध्यस्थता अदालत के इस निर्णय की पुष्टि की है।
उसने कहा कि मध्यस्थता अदालत ने कंपनी के द्वारा मांगी गई राहत प्रदान की है। उसने कहा कि अमेजन मध्यस्थता प्रक्रिया के तेजी से संपन्न होने की उम्मीद करती है। अमेजन के प्रवक्ता ने कहा, 'हम आपातकालीन मध्यस्थ के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम इस आदेश के लिये आभारी हैं, जो सभी अपेक्षित राहत देता है। हम मध्यस्थता प्रक्रिया के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध हैं।'
Amazon gets interim relief; arbitration panel says Future cannot sell business to RIL for Rs 24,713 cr; Amazon confirms award
— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2020
Rs 24,713-cr Reliance-Future deal to remain on hold till final arbitration award
— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2020