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31 मार्च के बाद आपका PAN Card हो जाएगा बेकार, रद्द पैन के इस्तमाल पर पैनधारक को लगेगा 10000 रुपये का जुर्माना

Tulsi Rao
29 March 2022 8:56 AM GMT
31 मार्च के बाद आपका PAN Card हो जाएगा बेकार, रद्द पैन के इस्तमाल पर पैनधारक को लगेगा 10000 रुपये का जुर्माना
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अगर आपने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो आपको नुकसान उठाना पद सकता है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। PAN-Aadhaar Linking Deadline: पैन कार्ड होल्डर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है. सरकार ने पैन और आधार को लिंक करवाने के लिए अलर्ट जारी किया है. अगर आपने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो आपको नुकसान उठाना पद सकता है.

दरअसल, आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में सबसे जरूरी दस्तावेज है. अगर आपने 31 मार्च के पहले इसे लिंक नहीं किया तो आपका आधार निष्क्रिय हो जाएगा. और ध्यान रहे कि 31 मार्च में बस 3 दिन बाकी रह गए हैं. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार का पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक होना भी जरूरी है. इसके अलावा भी हर तरह के फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है. अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि किस तरह आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं.
इनवैलिड हो जाएगा PAN
अगर आपने इसे लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा-139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल भी नही कर सकेंगे. इसमें आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है. इसके अलावा आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
ऑनलाइन ऐसे कराएं लिंक
1. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए.
2. आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालिए.
3. आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.
4. अब दिया गया कैप्चा कोड इंटर करें.
5. अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करिए.
6. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
पैन कार्ड रद्द होने पर हो जाएगा बेकार
पैन कार्ड रद्द होने के बाद उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया तो जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें कि अगर इस बीच किसी ने रद्द पैन कार्ड (inoperative Pan card) का इस्तेमाल किया तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में पैनधारक को 10000 रुपये जुर्माना भरना होगा. और इतना ही नहीं, अगर दोबारा कहीं रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है.


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