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सरकार ई-कॉमर्स के बाद अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर भी सख्त हुई कहां बदलना होगा बिजनेस मॉडल

Bhumika Sahu
6 July 2021 3:24 AM GMT
सरकार ई-कॉमर्स के बाद अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर भी सख्त हुई कहां बदलना होगा बिजनेस मॉडल
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नए नियम में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को पिरामिड बनाने की इजाजत नहीं होगी. वहीं नए नियम के ड्राफ्ट में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगेगा.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बीते कुछ महीनों से सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर सख्ती दिखा रही है. अब सरकार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए सख्त नियम बना रही है. इन नियमों के लागू होने के बाद उन्हें अपना बिजनेस मॉडल बदलना होगा. ग्राहकों को सीधे सामान बेचने वाली एमवे (Amway) और टपरवेयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को ग्राहकों का बहुस्तरीय नेटवर्क यानी पिरामिड बनाने तथा असामान्य लाभ की पेशकश की अनुमति नहीं होगी.

सरकार ने ऐसी कंपनियों के नियमन और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिये नियमों का मसौदा जारी किया है. पहली बार, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 तैयार किया है. इस पर 21 जुलाई तक लोगों से सुझाव मांगे हैं.
नियम न मानने पर जुर्माने का प्रावधान
इससे पहले, मंत्रालय ने 2016 में इन कंपनियों के लिये दिशानिर्देश जारी किया था. ये दिशानिर्देश परामर्श के रूप में थे. नियमों के मसौदे में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है. मसौदा नियम के अनुसार ग्राहकों को सीधे सामान बेचने वाली कंपनियों को ग्राहकों का बहुस्तरीय नेटवर्क योजना तथा एक से पैसा लेकर दूसरे को देने की योजना को बढ़ावा देने पर पाबंदी होगी.
भारत में कम से कम एक ऑफिस होना जरुरी
ग्राहकों के बहुस्तरीय नेटवर्क यानी पिरामिड से आशय योजना से एक या एक से अधिक ग्राहकों को जोड़ने से है. कोई ग्राहक जैसे-जैसे नये ग्राहक बनाता जाता है, वह नेटवर्क में ऊपर पहुंचता जाता है और उसे अतिरिक्त ग्राहक जोड़ने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है. सरकार की ओर से किए गए बदलाव लागू होने के बाद नए नियम में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को पिरामिड बनाने की इजाजत नहीं होगी. वहीं नए नियम के ड्राफ्ट में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगेगा. साथ ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देश में में कम-से-कम एक जगह कार्यालय रखना होगा.
DPIIT खे पास पंजीकरण अनिवार्य
इन कंपनियों को पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिये देश के संबंधित कानून के तहत तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के पास पंजीकरण कराना होगा. इन कंपनियों का भारत में कम-से-कम एक जगह कार्यालय होना जरूरी है. मसौदा नियमों के अनुसार इन कंपनियों को अनुपालन अधिकारी, शिकायत निपटान अधिकारी तथा जांच एजेंसियों के साथ समन्वय के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा.


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