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मौत के बाद क्या नियम के मुताबिक नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाएगा, जानिए

Shiddhant Shriwas
27 Jun 2021 2:58 AM GMT
मौत के बाद क्या नियम के मुताबिक नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाएगा, जानिए
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अगर किसी PPF Account Holder की मौत हो जाती है तो नियम के मुताबिक नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाएगा. नॉमिनी को उस अकाउंट को जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है. PPF पर टैक्स में तीन स्तर पर लाभ मिलता है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Public Provident Fund एक शानदार स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और सबसे बड़ा फायदा टैक्स को लेकर है. मोस्ट पॉप्युलर फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले इसमें रिटर्न कहीं ज्यादा मिलता है और सरकार इसकी गारंटी भी देती है. टैक्स के लिहाज से बात करें तो निवेश पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है. इसके अलावा इंट्रेस्ट इनकम और मैच्योरिटी दोनों टैक्स फ्री है.

यहां एक सवाल काफी अहम है कि अगर अकाउंट होल्डर की समय से पहले मौत हो जाती तो उसको लेकर क्या-क्या नियम हैं. अगर किसी PPF अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो नॉमिनी उस अकाउंट को जारी नहीं रख सकता है. अकाउंट होल्डर के मरने के बाद सारा पैसा इंट्रेस्ट समेत नॉमिनी को मिल जाता है. नॉमिनी के लिए इसमें कोई लॉक-इन पीरियड नहीं होता है. नॉमिनी को इसके लिए फॉर्म जी जमा करना होता है.
छठे साल से निकासी की सुविधा
बता दें कि Public Provident Fund सबसे लंबा लॉक-इन पीरियड वाला टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है. इसका लॉक-इन पीरियड 5 सालों का है. जिस वित्त वर्ष में अकाउंट खोला गया है उसके छठे साल से निकासी की सुविधा उपलब्ध होती है. यह अकाउंट 15 सालों में मैच्योर होता है.
5 साल के लॉक-इन पीरियड से पहले भी बंद किया जा सकता है
इसके अलावा PPF अकाउंट को पांच साल के लॉक इन पीरियड से पहले भी बंद किया जा सकता है लेकिन इसकी कुछ शर्ते हैं. अगर अकाउंट होल्डर, स्पाउस यानी पति/पत्नी या डिपेंडेंट को कोई गंभीर बीमारी होती है तो यह अकाउंट बंद किया जा सकता है. बच्चों की उच्च शिक्षा या फिर अकाउंट की उच्च शिक्षा के नाम पर भी इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है. अगर अकाउंट होल्डर NRI हो जाता है, तब भी अकाउंट बंद किया जा सकता है. हालांकि प्री-मैच्योर क्लोजर पेनाल्टी के रूप में 1 फीसदी इंट्रेस्ट काट लिया जाता है. यह अकाउंट ओपनिंग डेट से लागू होता है.
तीसरे साल से लोन की सुविधा
वर्तमान में PPF के लिए इंट्रेस्ट रेट 7.1 फीसदी है और इसका भुगतान सालाना आधार पर होता है. इंट्रेस्ट को लेकर हर तीन महीने पर वित्त मंत्रालय फैसला करता है. PPF अकाउंट पर लोन की भी सुविधा मिलती है. अगर वित्त वर्ष 2020-21 में अकाउंट खोला गया है तो वित्त वर्ष 2022-23 से लोन की सुविधा उपलब्ध होगी. जिस वित्त वर्ष में अकाउंट खोला गया है उसके छठे साल तक लोन की सुविधा उपलब्ध होती है. एक वित्त वर्ष में केवल एकबार लोन मिलेगा और दूसरा लोन तब तक नहीं मिलेगा जब तक पहले लोन को चुका नहीं दिया जाता है.
लोन पर कितना लगेगा इंट्रेस्ट रेट
अगर 36 महीने के भीतर लोन चुका दिया जाता है तो इंट्रेस्ट रेट केवल 1 फीसदी होगा जबकि 36 महीने बाद लोन चुकाने पर इंट्रेस्ट रेट 6 फीसदी होगा. जिस दिन लोन की राशि जारी की जाएगी, उसी दिन से इंट्रेस्ट का कैलकुलेशन शुरू हो जाता है.


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