पीएफ फंड से निकाल सकते है एडवांस राशि, सबसे पहले करें ये काम
प्रोविडेंट फंड (PF) नौकरीपेशा लोगों के लिए सेविंग का एक बड़ा जरिया है. नौकरी करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी का एक हिस्सा हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है. सरकार जमा रकम पर सालाना आधार पर ब्याज देती है. मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 8.15 फीसदी का ब्याज तय किया है. इससे पहले ब्याज दर से 8.1 फीसदी था. पीएफ अकाउंट होल्डर जरूरत पड़ने पर अपने खाते में जमा पैसे को आसानी से निकाल सकते हैं. EPFO के सदस्य प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पीएफ फंड से एडवांस की निकासी कर सकते हैं.
EPFO ने अपनी योजना में प्लॉट खरीदने, घर निर्माण या खरीदने के लिए आपके पीएफ खाते से हाउस बिल्डिंग एडवांस का प्रावधान किया है. जिस ईपीएफ सदस्य ने अपनी सदस्यता के पांच साल पूरे कर लिए हैं. उसके खाते में ब्याज सहित हिस्से में कम से कम एक हजार रुपये हो. इस एडवांस के तहत वो अपने खाते से पैसे की निकासी कर सकता है. प्लॉट खरीदने के लिए 24 महीने का वेतन डीए सहित या ईपीएफ खाते में ब्याज सहित कुल जमा राशि और प्लॉट का वास्तविक मूल्य. इनमें से जो भी कम हो मिल सकता है.
इस एडवांस को लेने के लिए आपको Umang ऐप या फिर EPFO की वेबसाइट पर फॉर्म 31 भरना होगा. उमंग ऐप पर आपको सबसे पहला अपना UAN डालना होगा. फिर Get OTP पर क्लिक करें. इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें. इसके बाद फॉर्म 31 को चुनें और क्यों एडवांस लेना चाहते हैं बताएं. फिर निकासी की राशि भरें. इसके बाद अपने बैंक अकाउंट के चेक की फोटो अपलोड करें. इस तरह आप निकासी के लिए क्लेम कर पाएंगे. इसके बाद पैसा आपके खाते में आ जाएगा. किसी कर्मचारी की सैलरी से 12 फीसदी की कटौती ईपीएफ अकाउंट के लिए होती है. एम्प्लॉयर की तरफ से एम्पलाई की सैलरी में की गई कटौती का 8.33 फीसदी ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) में, जबकि 3.67 फीसदी ईपीएफ में पहुंचता है. आप घर बैठे आसान तरीकों से अपने पीएफ खाते का मौजूदा बैलेंस चेक कर सकते हैं. इसके लिए कई ऑप्शन दिए गए हैं.