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नई दिल्ली NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने डिकी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (DAIT) और अडानी पावर के कंसोर्टियम को चेन्नई स्थित बिजली उत्पादन कंपनी कोस्टल एनर्जीन के बिजली संयंत्र को संचालित करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को 6 सितंबर, 2024 को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के समक्ष स्थिति को बहाल कर दिया। NCLAT ने NCLT के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें अडानी पावर कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी। सफल समाधान आवेदक (SRA) - DAIT और अडानी पावर के कंसोर्टियम - ने 6 सितंबर के NCLAT के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने प्रभावी रूप से कोस्टल एनर्जीन के पुनरुद्धार के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत 3,500 करोड़ रुपये की समाधान योजना को रोक दिया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश इस शर्त के अधीन होगा कि कंसोर्टियम संयंत्र को नष्ट नहीं करेगा, कोई तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाएगा, संयंत्र को अलग नहीं करेगा या व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर कोई वित्तीय दायित्व नहीं बनाएगा। न्यायालय ने पक्षों को निर्देश दिया है कि वे 18 सितंबर को निर्धारित एनसीएलएटी की सुनवाई में किसी भी तरह का स्थगन न मांगें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आदेश को एनसीएलएटी के समक्ष लंबित अपील के गुण-दोष पर किसी भी तरह की टिप्पणी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
30 अगस्त, 2024 को एनसीएलटी की चेन्नई पीठ ने कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत 3,500 करोड़ रुपये की राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। एनसीएलटी के आदेश को पूर्व प्रवर्तक एआर बुहारी ने चुनौती दी थी, जिन्होंने ऋणदाताओं द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के तरीके में ‘घोर अनियमितताओं’ का आरोप लगाया है। बिजली कंपनी के प्रवर्तक ने तर्क दिया है कि अडानी पावर ने बोली प्रक्रिया में पिछले दरवाजे से प्रवेश पाने के लिए डीएआईटी का सहारा लिया, जबकि अडानी की रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को समाधान पेशेवर (आरपी) द्वारा देरी से प्रस्तुत करने के कारण खारिज कर दिया गया था।
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Kiran
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