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आपका ईपीएफ खाता आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा.
आजकल ज्यादातर हर सरकारी कामकाज के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) बेहद जरूरी है. इसी के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते को भी आधार से जोड़ने के लिए ईपीएफओ ने निर्देश दिए थे. मगर जिन कर्मचारियों ने अभी तक ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया है तो वे तुरंत इस काम को निपटा लें, वरना पीएफ खाते में पैसे क्रेडिट नहीं होंगे. इससे कर्मचारियों को पैसे निकालने में दिक्कत आ सकती है.
इतना ही नहीं खाते से आधार के लिंक न होने पर पीएफ खाताधारक ECR (इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न) दाखिल नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये सुविधा केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनके आधार खाते से जुड़े हुए हैं. ऐसे में जिनका आधार लिंक नहीं है या यूएएन आधार सत्यापित नहीं है, ऐसे ईपीएफ खाते में नियोक्ता का योगदान जमा नहीं होगा. मालूम हो कि ईपीएफओ ने निर्देश जारी कर कहा था कि 1 जून 2021 से आधार को खाते से जोड़ना अनिवार्य हो गया है. इसके बावजूद अभी बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है.
ईपीएफओ ने नए दिशानिर्देश के बारे में नियोक्ताओं को सूचित करते हुए कहा कि सभी अंशदायी सदस्यों के संबंध में आधार सीडिंग सुनिश्चित करें जिससे वे ईपीएफओ की सभी सेवाओं का लाभ बिना किसी असुविधा या रुकावट के ले सकें.
आधार से अकाउंट लिंक करने की प्रक्रिया
1.आधार से ईपीएफ अकाउंट जोड़ने के लिए ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल – epfindia.gov.in पर लॉग इन करें.
2.यहां 'ऑनलाइन सेवा' विकल्प पर क्लिक करें और उसके बाद 'ई-केवाईसी पोर्टल' और 'यूएएन आधार को लिंक करें' पर क्लिक करें.
3.इसके बाद अपना यूएएन नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें.
4.ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.
5.अब ओटीपी और अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.
6.इसके बाद 'ओटीपी वेरिफाई' विकल्प पर क्लिक करे और अपने आधार विवरण के सत्यापन के लिए अपने आधार नंबर से जुड़े मेल के अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी बनाएं.
7.ऐसा करते ही ईपीएफओ आपके आधार-ईपीएफ लिंकिंग के प्रमाणीकरण के लिए आपके नियोक्ताओं से संपर्क करेगा. एक बार जब रिक्रूटर आपके आधार सीडिंग को ईपीएफ खाते से प्रमाणित कर देता है, तो आपका ईपीएफ खाता आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा.
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