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सरकारी अभियान से 2,000 करोड़ रुपये की लावारिस बचत असली मालिकों को वापस मिली
Tara Tandi
26 Dec 2025 3:42 PM IST

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नई दिल्ली: शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने बैंकों, बीमा, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड, शेयरों और रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम में रखे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में "बिना दावे वाली बचत" के रूप में फंसे लगभग 2,000 करोड़ रुपये की कुल राशि को सही मालिकों को वापस दिलाने में सफलता हासिल की है।
ये फंड केंद्र सरकार की "आपका पैसा, आपका अधिकार" राष्ट्रव्यापी जागरूकता और सुविधा पहल के माध्यम से वापस किए गए हैं, जिसे अक्टूबर 2025 में नागरिकों को बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें वापस पाने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस पहल का समन्वय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र के रेगुलेटर डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जिला-स्तर पर सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
पीढ़ियों से, भारतीय परिवारों ने बैंक खाते खोलकर, बीमा पॉलिसी खरीदकर, म्यूचुअल फंड में निवेश करके, शेयरों से डिविडेंड कमाकर और रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाकर सावधानी से बचत की है। ये वित्तीय निर्णय अक्सर बच्चों की शिक्षा सुरक्षित करने, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने और बुढ़ापे में सम्मान सुनिश्चित करने की उम्मीद और जिम्मेदारी के साथ लिए जाते हैं।
फिर भी, समय के साथ, इन मेहनत की कमाई वाली बचत का एक बड़ा हिस्सा बिना दावे वाला रह गया है। पैसा गायब नहीं हुआ है, न ही इसका दुरुपयोग हुआ है। यह रेगुलेटेड वित्तीय संस्थानों के पास सुरक्षित रूप से पड़ा है, जो जागरूकता की कमी, पुराने रिकॉर्ड, निवास में बदलाव, या दस्तावेजों की कमी के कारण अपने सही मालिकों से अलग हो गया है। कई मामलों में, परिवारों को बस यह पता नहीं होता कि ऐसी संपत्ति मौजूद है।
भारत में बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों की मात्रा काफी अधिक है और यह औपचारिक वित्तीय प्रणाली के कई हिस्सों में फैली हुई है। सांकेतिक अनुमान बताते हैं कि भारतीय बैंकों के पास कुल मिलाकर लगभग 78,000 करोड़ रुपये बिना दावे वाली जमा राशि के रूप में हैं। बिना दावे वाली बीमा पॉलिसी की राशि लगभग 14,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि म्यूचुअल फंड में बिना दावे वाली राशि लगभग 3,000 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बिना दावे वाले डिविडेंड लगभग 9,000 करोड़ रुपये हैं।
ये सभी राशियाँ मिलकर नागरिकों की बिना दावे वाली बचत के पैमाने को रेखांकित करती हैं जो वित्तीय प्रणाली में सुरक्षित रूप से रखे होने के बावजूद अप्रयुक्त बनी हुई हैं।
आपका पैसा, आपका अधिकार इन भूली हुई वित्तीय संपत्तियों से नागरिकों को फिर से जोड़ने और यह सुनिश्चित करने का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है कि व्यक्तियों और परिवारों का पैसा आखिरकार उन तक वापस पहुँचे।
ये बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियाँ तब उत्पन्न होती हैं जब वित्तीय संस्थानों के पास रखा पैसा खाताधारक या उनके कानूनी वारिसों द्वारा लंबे समय तक दावा नहीं किया जाता है। ऐसी एसेट्स में शामिल हैं:
*बैंक डिपॉज़िट जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉज़िट, और रिकरिंग डिपॉज़िट जिनका इस्तेमाल दस साल या उससे ज़्यादा समय से नहीं हुआ है।
*इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जो ड्यू डेट के बाद भी नहीं दिया गया है।
*म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन का पैसा या डिविडेंड जो बैंक अकाउंट में बदलाव, बैंक अकाउंट बंद होने, रिकॉर्ड में बैंक अकाउंट की जानकारी अधूरी होने, वगैरह जैसे कारणों से क्रेडिट नहीं हो पाया है।
*डिविडेंड और शेयर जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है और जिन्हें सरकारी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया गया है।
*पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जिन पर सामान्य समय में दावा नहीं किया गया है।
ज़्यादातर मामलों में, एसेट्स रूटीन ज़िंदगी की घटनाओं जैसे काम के लिए माइग्रेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में बदलाव, पुराने बैंक अकाउंट बंद होने, या परिवार के सदस्यों और कानूनी वारिसों के बीच जानकारी की कमी के कारण बिना दावे के रह जाती हैं।
सरकार रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI), इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IRDAI), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI), इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (IEPFA), और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि नागरिकों को उन फाइनेंशियल एसेट्स को पहचानने, एक्सेस करने और वापस पाने में मदद मिल सके जो कानूनी तौर पर उनकी हैं, इसके लिए आसान प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।
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