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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को 'ड्रग्स रूल्स, 1945' में बदलाव करते हुए डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप जैसी सिरप-बेस्ड दवाओं की 'ओवर-द-काउंटर' (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी है।
यह कदम सरकार द्वारा 'शेड्यूल K' के तहत छूट प्राप्त दवाओं की कैटेगरी से "सिरप" शब्द हटाने के बाद उठाया गया है, जिससे ऐसे फॉर्मूलेशन पर रेगुलेटरी निगरानी और सख्त हो गई है।
यह बदलाव 'ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026' के ज़रिए नोटिफाई किया गया था और इसका मकसद सिरप फॉर्मूलेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रेगुलेटरी कंट्रोल को मज़बूत करना है।
'ड्रग्स रूल्स, 1945' के 'शेड्यूल K' में उन दवाओं की कैटेगरी शामिल हैं जिन्हें कुछ खास शर्तों के साथ, उनके निर्माण, बिक्री और वितरण से जुड़े कानून के कुछ प्रावधानों से छूट मिली हुई है। ये छूट शुरू में कुछ खास हालात में नियमों के पालन की ज़रूरतों में ढील देकर कुछ दवाओं तक आसान पहुँच बनाने के लिए दी गई थीं।
संशोधन से पहले, इस प्रावधान के तहत 1,000 से कम आबादी वाले गाँवों में कफ सिरप को रिटेल बिक्री लाइसेंसिंग के कुछ नियमों का पालन किए बिना बेचा जा सकता था। ताज़ा बदलाव के साथ, कफ सिरप पर यह छूट अब लागू नहीं होगी।
अब, ऐसे गाँवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' और 'ड्रग्स रूल्स, 1945' के अनुसार विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के ज़रिए ही किया जा सकेगा।
इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह संशोधन सिरप फॉर्मूलेशन पर रेगुलेटरी निगरानी को मज़बूत करने और छूट के ढांचे को मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा ज़रूरतों के अनुरूप बनाने के लिए किया गया है।
मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से देश भर में रेगुलेटरी मानकों का बेहतर पालन सुनिश्चित करते हुए कफ सिरप के ज़िम्मेदार वितरण और बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
साथ ही, मंत्रालय ने कफ सिरप का कारोबार करने वाले निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को सलाह दी है कि वे 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' और 'ड्रग्स रूल्स' के तहत लागू सभी लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी ज़रूरतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
नतीजतन, अब उपभोक्ताओं को ऐसी दवाएँ खरीदने के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की वैध पर्ची की ज़रूरत होगी।
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