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New Delhi नई दिल्ली: नए सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत ड्राफ्ट नियमों में यह प्रस्ताव है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए योग्य होने के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही एग्रीगेटर के साथ कम से कम 90 दिनों तक काम करना होगा। कई एग्रीगेटर से जुड़े वर्कर्स को योग्य होने के लिए कुल 120 दिन पूरे करने होंगे।
नियमों के अनुसार, किसी वर्कर को उस दिन से काम पर लगा हुआ माना जाएगा, जिस दिन से वह कोई भी इनकम कमाता है, चाहे वह कितनी भी कम क्यों न हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई वर्कर एक ही दिन तीन एग्रीगेटर के लिए काम करता है, तो इसे काम के तीन अलग-अलग दिन गिना जाएगा।
कवरेज और समावेशन
योग्य गिग वर्कर्स में वे लोग शामिल हैं जो सीधे किसी एग्रीगेटर द्वारा या सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनियों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या थर्ड-पार्टी अरेंजमेंट के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से काम पर रखे गए हैं। नए सोशल सिक्योरिटी उपायों में हेल्थ, लाइफ और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस शामिल हैं, जिसमें सरकार को अतिरिक्त बेनिफिट्स शुरू करने की छूट होगी। सरकार के 'ई-श्रम' पोर्टल पर रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स को 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। भविष्य में, वे प्लेटफॉर्म और खुद वर्कर्स दोनों के योगदान से फंडेड पेंशन बेनिफिट्स के लिए योग्य हो सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन और पहचान की आवश्यकताएं
16 साल से ज़्यादा उम्र के सभी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को आधार-लिंक्ड रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एग्रीगेटर को अपने वर्कर्स का विवरण एक सेंट्रल पोर्टल पर शेयर करना होगा ताकि एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जेनरेट किया जा सके, जब तक कि वर्कर पहले से रजिस्टर्ड न हो। प्रत्येक रजिस्टर्ड वर्कर को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए योग्यता की पुष्टि करने के लिए एक पहचान पत्र मिलेगा, चाहे वह डिजिटल हो या फिजिकल। शासन और निगरानी
ड्राफ्ट में नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की संरचना की भी रूपरेखा दी गई है, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या का आकलन करेगा, नए प्रकार के एग्रीगेटर की पहचान करेगा और कल्याणकारी नीतियों की सिफारिश करेगा। बोर्ड में सरकार द्वारा नॉमिनेटेड प्रतिनिधि होंगे, जिसमें असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के एसोसिएशन से पांच-पांच प्रतिनिधि शामिल होंगे।
अयोग्यता की शर्तें
गिग वर्कर्स 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए अयोग्य हो जाएंगे, या यदि वे पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक ही एग्रीगेटर के साथ 90 दिनों की न्यूनतम काम की आवश्यकता, या कई एग्रीगेटर के साथ कुल 120 दिन पूरे करने में विफल रहते हैं।
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