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90-दिन के एंगेजमेंट और रजिस्ट्रेशन के नियम प्रस्तावित, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में डिटेल्स दिए गए

nidhi
2 Jan 2026 1:44 PM IST
90-दिन के एंगेजमेंट और रजिस्ट्रेशन के नियम प्रस्तावित, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में डिटेल्स दिए गए
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ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में डिटेल्स दिए गए
New Delhi : नए सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत ड्राफ्ट नियमों में यह प्रस्ताव है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 90 दिनों के लिए एक सिंगल एग्रीगेटर के साथ काम करना होगा। कई एग्रीगेटर्स से जुड़े वर्कर्स को एलिजिबल होने के लिए कुल 120 दिन पूरे करने होंगे।
नियमों के मुताबिक, किसी वर्कर को उसी दिन से जुड़ा हुआ माना जाएगा, जिस दिन से वह कोई भी इनकम कमाता है, चाहे वह कितनी भी कम क्यों न हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई वर्कर एक ही दिन में तीन एग्रीगेटर्स के लिए काम करता है, तो इसे तीन अलग-अलग दिनों के काम के तौर पर गिना जाएगा।
एलिजिबल गिग वर्कर्स में वे लोग शामिल हैं जो सीधे किसी एग्रीगेटर से या इनडायरेक्टली सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनियों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या थर्ड-पार्टी अरेंजमेंट के ज़रिए जुड़े हैं। नए सोशल सिक्योरिटी उपायों में हेल्थ, लाइफ और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस शामिल हैं, साथ ही सरकार के पास एक्स्ट्रा बेनिफिट्स शुरू करने की फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है।
सरकार के 'ई-श्रम' पोर्टल पर रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स को 'आयुष्मान भारत' जैसी स्कीम्स से भी जोड़ा जाएगा। भविष्य में, वे प्लेटफॉर्म और खुद वर्कर दोनों के योगदान से मिलने वाले पेंशन बेनिफिट के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन और पहचान की ज़रूरतें
16 साल से ज़्यादा उम्र के सभी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को आधार-लिंक्ड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। एग्रीगेटर को अपने वर्कर की डिटेल्स एक सेंट्रल पोर्टल पर शेयर करनी होंगी ताकि एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनाया जा सके, जब तक कि वर्कर पहले से रजिस्टर्ड न हो। हर रजिस्टर्ड वर्कर को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी कन्फर्म करने के लिए एक पहचान पत्र मिलेगा, चाहे वह डिजिटल हो या फिजिकल।
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