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7th Pay Commission: 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को घर बनाने के लिए सरकार से मिल रहा तोहफा

Shiddhant Shriwas
13 July 2021 8:28 AM GMT
7th Pay Commission: 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को घर बनाने के लिए सरकार से मिल रहा तोहफा
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केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारी 7.9 फीसदी की दर से घर बनाने के लिए पैसे उठा सकते हैं. इस राशि पर सिंपल इंट्रेस्ट लगता है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। 7th Pay Commission latest news: कोरोना काल में केंद्र सरकार ने अपने 52 लाख कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance) की घोषणा की. इसकी घोषणा कोरोना के आने के बाद जून 2020 में ही की गई थी. इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को घर बनाने के लिए सस्ती दरों पर फंड देने का ऐलान किया.

House Building Advance के तहत केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारी 7.9 फीसदी की दर से घर बनाने के लिए पैसे उठा सकते हैं. इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है. इस स्पेशल स्कीम की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 से हुई थी. उससे पहले सितंबर 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए इंट्रेस्ट रेट में कटौती का ऐलान किया था. पिछले दिनों सातवें वेतन आयोग को ध्यान में रखते हुए हाउस बिल्डिंग एडवांस में रिवीजन भी किया गया था. यह किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 24 गुना या अधिकतम 25 लाख में जो कम होगा वह होगा.
घर विस्तार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए
अगर घर पहले से बना हुआ है तो उसके विस्तार के लिए यह एडवांस अधिकतम 10 लाख रुपए , बेसिक सैलरी का 34 गुना और घर के विस्तार में होने वाले खर्च में जो सबसे कम होगा उतनी राशि एडवांस के तौर पर मिल जाती है. इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि एडवांस का भुगतान कुल 20 वर्षों में किया जाता है. 15 साल यानी 180 ईएमआई में केवल प्रिंसिपल का भुगतान किया जाता है. बाद के 5 साल यानी 60 ईएमआई में इंट्रेस्ट का भुगतान किया जाता है. यही वजह है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस पर नेट रिटर्न काफी कम होता है.
जनरल होम लोन पर दोगुना करना होता है पेमेंट
अगर कोई शख्स होम लोन लेता है तो 20 सालों में उसे लगभग दोगुना जमा करना पड़ता है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शुरुआत के 6-8 सालों के बीच ईएमआई का बड़ा हिस्सा केवल इंट्रेस्ट के रूप में भुगतान करना पड़ता है. बहुत छोटा हिस्सा मूलधन का चुकाया जाता है. यही वजह है कि सालों तक इंट्रेस्ट अमाउंट काफी ज्यादा होता है. HBA के तहत पूरी ईएमआई से पहले मूलधन चुकाया जाता है. इस दौरान जितना इंट्रेस्ट बनता है वह एकसाथ आखिरी 5 सालों में चुकाया जाता है.
टेम्पररी एंप्लॉयी के लिए क्या है शर्तें?
इस एडवांस को लेने के लिए कुछ शर्तें हैं. मसलन घर का निर्माण अपनी जमीन पर जरूरी है. अगर घर का विस्तार करना चाहते हैं तब भी इसके लिए इस एडवांस का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका फायदा केवल परमानेंट एंप्लॉयी को ही मिलेगा. अगर किसी टेम्पररी एंप्लॉयी ने लगातार 5 साल से ज्यादा काम किया है तो भी उसके हाउस बिल्डिंग एडवांस का फायदा मिलेगा.


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