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63 मून्स टेक व अन्य को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, यस बैंक के खिलाफ जीता एटी1 बॉन्ड केस

Rani Sahu
20 Jan 2023 12:54 PM GMT
63 मून्स टेक व अन्य को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, यस बैंक के खिलाफ जीता एटी1 बॉन्ड केस
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मुंबई,(आईएएनएस)| 63 मून्स टेक और अन्य को राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यस बैंक के प्रशासक के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने रातों-रात 8,300 करोड़ रुपये से ज्यादा के एटी1 बॉन्ड को राइट डाउन कर दिया था, जिससे निवेशकों में हड़कंप मच गया था। मुंबई स्थित फिन-टेक कंपनी ने कहा कि इससे 63 मून्स टेक्नोलॉजी सहित सभी बांडहॉल्डर्स को लाभ होगा, जिनके पास 300 करोड़ रुपये के बांड हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक के प्रशासक के एक आदेश और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीअई) के एक पत्र को अपात्र निवेशकों को यस बैंक द्वारा बेचे गए अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) बॉन्ड को राइट डाउन के लिए रद्द कर दिया। यह आदेश वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों सहित बॉन्डहॉल्डर्स द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में पारित किया गया था।
विशेष रूप से, रिलायंस निप्पॉन सहित म्यूचुअल फंड जैसे संस्थागत निवेशकों और व्यक्तियों ने यस बैंक के एटी -1 बॉन्ड में 8,415 करोड़ रुपये का निवेश किया था।
63 मून्स टेक्नोलॉजीज ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता और आरबीआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
63 मून्स ने बचाव योजना के तहत एटी1 बांड को बट्टे खाते में डालने के बैंक के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। कंपनी ने यस बैंक के राइट-डाउन एटी1 बॉन्ड के 3,000 बॉन्ड होल्डिंग्स में निवेश किया था और मार्च 2018 से इन पेपर्स को होल्ड कर रही है।
कंपनी ने 1 जून, 2020 को यस बैंक, आरबीआई और आरबीआई द्वारा नियुक्त प्रशासक के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया है कि एटी1 डिबेंचर बांड में कंपनी के 300 करोड़ रुपये के निवेश का अच्छे रिटर्न का वादा करके पूरी तरह से दुरूपयोग किया गया है।
मार्च 2020 में, आरबीआई, जिसने बैंक को अपने कब्जे में ले लिया, ने एक योजना के हिस्से के रूप में यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के तथाकथित एटी1 बांड को राइट डाउन किया।
63 मून्स की याचिका में तर्क दिया गया है कि बेसल-3 मानदंडों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के तहत बांड धारकों के दावे को बट्टे खाते में डालना केवल तभी हो सकता है, जब इक्विटी पूंजी लगभग सभी मूल्य खो चुकी हो और उसे बट्टे खाते में डाला जाना चाहिए।
--आईएएनएस
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