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5,000 से अधिक अस्पताल के कमरों के किराए पर 5% जीएसटी

Bhumika Sahu
29 Jun 2022 6:25 AM GMT
5,000 से अधिक अस्पताल के कमरों के किराए पर 5% जीएसटी
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जीएसटी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जीएसटी परिषद ने मंगलवार को कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर करों की दर संरचना में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जबकि राज्यों को सोने के साथ-साथ अन्य कीमती रत्नों की अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए ई-वे बिल जारी करने की अनुमति दी गई है। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ-साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद थे।

जीएसटीरु. 1,000 रुपये से कम किराए वाले होटल में 12 फीसदी टैक्स लगता है, पहले ऐसे कमरों पर कोई टैक्स नहीं लगता था।
जहां अस्पताल के कमरे का चार्ज रु. 5,000 रुपये से अधिक के अस्पताल के कमरे का शुल्क अब 5 प्रतिशत जीएसटी के अधीन होगा। कॉरपोरेट अस्पताल पर पड़ेगा असर
पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, पुस्तक पोस्ट और 10 ग्राम से कम वजन वाले लिफाफों को छोड़कर अब सभी डाकघर सेवाओं पर कर लगेगा।
चेक खुले या बुक में अब 18 प्रतिशत कर लगेगा।
आवासीय उपयोग के लिए व्यवसायों द्वारा आवासीय आवास किराए पर लेने की कर छूट को रद्द कर दिया गया है। तो अब मकान मालिक को टैक्स देना होगा।
उच्च जोखिम वाले करदाताओं को निर्धारित करने के लिए लाइट बिल के विवरण के साथ-साथ बैंक खाते के विवरण की जांच करने का सुझाव दिया गया है।
परिषद द्वारा जीओएम के सभी अंतरिम प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया था, कुछ सेवाओं को माफ कर दिया गया था।


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