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Business व्यापार: सरकार ने कहा है कि होटलों को 7,500 रुपये प्रतिदिन या उससे कम खर्च वाले आवासों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 5 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वसूलना होगा।
इस अनिवार्य दर से आईटीसी के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का पुराना विकल्प समाप्त हो गया है।
नई जीएसटी व्यवस्था पर सरकार द्वारा जारी नवीनतम FAQ में कहा गया है, "7,500 रुपये प्रतिदिन या उससे कम मूल्य के आवास उपलब्ध कराने वाले होटल ऐसी इकाइयों पर आईटीसी का लाभ नहीं उठा पाएँगे, क्योंकि ऐसी आपूर्ति के लिए निर्धारित जीएसटी दर बिना आईटीसी के 5 प्रतिशत है।"
नई जीएसटी व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी।
इस कदम से छोटे और बजट होटलों के लिए अनुपालन आसान होने की उम्मीद है, साथ ही पूरे क्षेत्र में एक समान कर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। होटल अब इन इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर आईटीसी का दावा नहीं कर पाएँगे, जिससे यह व्यवस्था अन्य छूट प्राप्त या कम दर वाली सेवाओं के समान हो जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होटल, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, परिवहन और ई-कॉमर्स वितरण क्षेत्रों के सेवा प्रदाताओं के लिए स्पष्टता प्रदान करते हैं, कर अनुपालन को परिचालन वास्तविकताओं के साथ जोड़ते हुए उचित आईटीसी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं।
सौंदर्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएँ
सौंदर्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएँ भी आईटीसी के बिना अनिवार्य 5 प्रतिशत जीएसटी के अधीन हैं।
सेवा प्रदाता आईटीसी के साथ पहले की 18 प्रतिशत दर का विकल्प नहीं चुन सकते।
यह स्पष्टीकरण स्टैंडअलोन सौंदर्य सेवाओं के साथ-साथ स्पा और वेलनेस सेंटरों पर भी लागू होता है, जिससे जीएसटी व्यवस्था का मानकीकरण होता है और अनुपालन संबंधी अस्पष्टताएँ कम होती हैं।
माल का बहुविध परिवहन
बहुविध परिवहन सेवाओं पर जीएसटी को इस आधार पर युक्तिसंगत बनाया गया है कि क्या हवाई परिवहन शामिल है।
हवाई परिवहन के बिना, 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। हवाई परिवहन के साथ, सभी इनपुट और इनपुट सेवाओं पर पूर्ण आईटीसी के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।
उदाहरण के लिए, यदि शिपमेंट में हवाई परिवहन शामिल है, तो सभी इनपुट पर पूर्ण आईटीसी का दावा किया जा सकता है, जिससे उच्च लागत वाले हवाई शिपमेंट के लिए राहत मिलती है।
ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से स्थानीय वितरण
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