1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून को लागू किया गया था. जीएसटी कानून में 17 तरह के अलग-अलग टैक्स और सेस को शामिल किया गया था. इसमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, VAT जैसे टैक्स और 13 सेस शामिल किए गए थे. कल इसके चार साल पूरे होने जा रहे हैं. पिछले चार सालों में जीएसटी काउंसिल की 44 अहम बैठक हो चुकी है और हर बैठक में इस कानून में सुधार की दिशा में कदम उठाए जाते हैं. जीएसटी के चार साल पूरे होने के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्वीट कर कहा कि यह कानून कंज्यूमर और टैक्सपेयर्स दोनों के लिए काफी फ्रेंडली है.
कुल मिलाकर, 400 वस्तुओं और 80 सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कमी की गई है। यह देखते हुए कि जीएसटी से पहले की प्रणाली में अधिकांश वस्तुओं पर संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों की दरें 31 प्रतिशत से अधिक थीं; यह कमी करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है। #4yearsofGST pic.twitter.com/vFv3RdNSks
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) June 30, 2021