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1 अक्टूबर से Online Gaming पर लगाई जायेगी 28% GST, सरकार ने जरी

Tara Tandi
30 Sep 2023 8:23 AM GMT
1 अक्टूबर से Online Gaming पर लगाई जायेगी 28% GST, सरकार ने जरी
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ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर से लागू होगा। सीजीएसटी कानून में संशोधन को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने सीएनबीसी आवाज को बताया था कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू होगा।
अधिसूचना जारी
ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्सरेसिंग पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर से लागू होगा। इन तीनों वस्तुओं को सट्टेबाजी, जुआ और लॉटरी की श्रेणियों में शामिल किया गया है। सरकार ने कानून में बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. अब क्या हो? यदि किसी गेमिंग स्टार्टअप को गेम खेलने के लिए उपयोगकर्ता से शुल्क के रूप में 100 रुपये मिलते हैं, तो उन्हें 'प्लेटफ़ॉर्म शुल्क' के रूप में लगभग 100 रुपये का भुगतान करना होगा। 10 कमाएं.
अब तक कंपनियां इस 10 रुपये पर 18 फीसदी जीएसटी दे रही थीं, जबकि नए टैक्स सिस्टम में पूरे 100 रुपये पर 28 फीसदी जीएसटी देना होता है. 1 तारीख से इसी हिसाब से टैक्स लगेगा. इस हफ्ते कई कंपनियों को मिला नोटिस- ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. माल एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने 6 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी चोरी नोटिस और कारण बताओ नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक, गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टैक्स नोटिस फैंटेसी गेमिंग कंपनी 'ड्रीम 11' को भेजा गया है।
कंपनी की मूल फर्म स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने जीएसटी चोरी के लिए डीजीजीआई द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। कंपनी को सट्टेबाजी पर 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। उन पर ऐसा करने का आरोप लगाते हुए रेगुलेटर की ओर से नोटिस भेजा गया है. हालांकि, ड्रीम 11 ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.
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