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15 जनवरी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख

Bhumika Sahu
10 Jan 2022 3:18 AM GMT
15 जनवरी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख
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आईसीएआई ने अनुरोध किया है कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 तक कर ऑडिट रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट / प्रमाणपत्र दाखिल करने के लिए जुर्माना माफ किया जाना चाहिए.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। चार्टर्ड एकाउंटेंट के शीर्ष निकाय आईसीएआई (ICAI) ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए हालात और नए आईटी पोर्टल के इस्तेमाल में लगातार तकनीकी खामी का हवाला देते हुए जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने के लिए 31 मार्च तक वक्त मांगा है. इस संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन जे बी महापात्र को एक ज्ञापन दिया है.

आईसीएआई ने अनुरोध किया है कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 तक कर ऑडिट रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट / प्रमाणपत्र दाखिल करने के लिए जुर्माना माफ किया जाना चाहिए. आकलन वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी है.
महामारी से हो रही परेशानी
आईसीएआई ने कहा कि महामारी के कारण ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़ों को अंतिम रूप देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. विज्ञप्ति में कहा गया कि फॉर्म नंबर 3सीईबी की गैर-मौजूदगी और 10सी तथा 10बी जैसे फॉर्म भरने में कठिनाइयां अभी भी जारी हैं.
आपको बता दें कि सीबीडीटी ने पिछले साल सितंबर में इनकम टैक्स एक्ट के तहत अलग-अलग ड्यू डेट को खुद ही बढ़ा दिया था. तब यह निर्दिष्ट किया गया था कि पिछले वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख 15 जनवरी, 2022 होगी.
नॉन-ऑडिट इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की नियत तारीख को भी 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया था.
31 दिसंबर तक फाइल किए गए 5.89 करोड़ आईटीआर
इस बीच, देश भर में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के छह अलग-अलग संघों ने वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि वे असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए सभी टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीख को से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दें.
बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख निकल गई है. रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी. टैक्स विभाग ने बताया है कि अंतिम दिन 31 दिसंबर तक देश में तकरीबन 5.89 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं.
IT विभाग को कानूनी नोटिस
इससे पहले, AOTAA ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को ओडिशा के टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया है. उसने इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल में मौजूद बहुत सी तकनीकी दिक्कतों को इसकी वजह बताया है. इसके साथ इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फी को भी लगाया गया है.
क्या कहा गया है नोटिस में?
इन लीगल नोटिस में कहा गया है कि इस बात पर ध्यान दें कि इस खत को मिलने के बाद, अगर आपका दफ्तर इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स को दायर करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 नहीं करता है, तो हमारी एसोसिएशन को ओडिशा के हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करनी होगी. जिसमें असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न फाइलिंग और टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का निर्देश देने की अपील की जाएगी. इसके साथ एक्ट के सेक्शन 234F के तहत ली गई देर से फाइल करने की फीस को वापस लेने की भी अपील होगी.


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