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सामने आये 2000 के 14 हजार करोड़ रुपये, क्या 7 अक्टूबर के बाद होंगे बर्बाद?, जान ले पूरी जानकारी

SANTOSI TANDI
3 Oct 2023 8:28 AM GMT
सामने आये 2000 के 14 हजार करोड़ रुपये, क्या 7 अक्टूबर के बाद होंगे बर्बाद?, जान ले पूरी जानकारी
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क्या 7 अक्टूबर के बाद होंगे बर्बाद?, जान ले पूरी जानकारी
2000 रुपये के नोट को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. आरबीआई ने आम लोगों को फिर से एक हफ्ते यानी 7 अक्टूबर तक का समय दिया है। यह समय इसलिए दिया गया है क्योंकि अब भी 14 हजार करोड़ रुपये के नोट आरबीआई तक नहीं पहुंचे हैं. अगर 7 अक्टूबर के बाद भी ये नोट बैंकों तक नहीं पहुंचे तो क्या होगा? क्या बर्बाद हो जायेंगे ये नोट? क्या ये नोट वैध मुद्रा बन जायेंगे? क्या RBI फिर देगा आम लोगों को मोहलत? ये सभी सवाल आज भी आम लोगों के दिलो-दिमाग में घूम रहे हैं. आइए आपको यह भी बताते हैं कि फिलहाल कितने रुपये 2000 रुपये के नोटों के रूप में बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं और कितने आने बाकी हैं। अगर वे वापस नहीं आये तो उन नोटों का क्या होगा?
14 हजार करोड़ रुपये का इंतजार
आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 19 मई 2023 तक प्रचलन में 2000 रुपये के नोटों का मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था. तब से 29 सितंबर तक 96 फीसदी वापस आ चुके हैं. इसका मतलब है कि करीब 4 महीने में 3.42 लाख करोड़ रुपये बैंकिंग सिस्टम में आ चुके हैं. अब सिर्फ 14 हजार करोड़ रुपये यानी 2000 रुपये के 4 फीसदी नोट बचे हैं. इन्हें वापस करने की तारीख 7 अक्टूबर तय की गई है. इन नोटों को बैंकों की शाखाओं के अलावा आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी जमा किया जा सकता है.
7 अक्टूबर के बाद 2000 रुपये के नोट का क्या होगा?
8 अक्टूबर से बैंक शाखाओं में 2000 रुपये के नोट न तो जमा किए जाएंगे और न ही बदले जाएंगे.
7 अक्टूबर से आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में 2000 रुपये के नोटों को एक बार में 10 रुपये के 10 नोटों से बदला जाएगा।
7 अक्टूबर के बाद आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में 2000 रुपये के नोट जमा किए जा सकेंगे.
7 अक्टूबर के बाद आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में 2000 रुपये के नोट इंडिया पोस्ट के जरिए भेजे जा सकेंगे.
2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने के लिए आरबीआई या सरकार के नियमों के अनुसार संबंधित पहचान दस्तावेज दिखाने होंगे और आरबीआई द्वारा शुल्क भी लिया जा सकता है।
अदालतें, प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या प्रवर्तन में शामिल कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण, जब भी आवश्यकता हो, 19 आरबीआई कार्यालयों में बिना किसी सीमा के 2000 रुपये के नोट जमा या बदल सकते हैं।
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