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10 लाख अगर आपकी सालाना सैलरी है तो टैक्स कर सकते हैं Zero, जानें- क्या है तरीका

Teja
6 Jan 2022 8:09 AM GMT
10 लाख अगर आपकी सालाना सैलरी है तो टैक्स कर सकते हैं Zero, जानें- क्या है तरीका
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अगर आपकी सालाना सैलरी 10 लाख रुपये है, तो आप कई जगहों पर निवेश करके अपने टैक्स की लायबिलिटी जीरो कर सकते हैं

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | अगर आपकी सालाना सैलरी 10 लाख रुपये है, तो आप कई जगहों पर निवेश करके अपने टैक्स की लायबिलिटी जीरो कर सकते हैं. इसमें आयकर की कई धाराओं में मिलने वाली छूट का लाभ लेकर आयकर की देनदारियों को शून्य पर पहुंचाया जा सकता है.

Income Tax Liability: अगर आपकी सालाना सैलरी (Annual Salary) 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको अपनी कमाई (Salary) का एक बड़ा हिस्सा टैक्स (Income Tax) के रूप में सरकार को देना पड़ता है. हालांकि, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से आप आयकर (Income Tax) बचा सकते हैं. अगर आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपये सालाना है तो भी आपको एक रुपये का टैक्स नहीं देना पड़ेगा. Income Tax Return: आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक दाखिल किए गए करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न
यहां जानिए टैक्स बचाने की तरीका
इसके लिए आपको बचत और खर्च को इस तरह रखना होगा कि आप इस पर मिलने वाली टैक्स छूट का पूरा फायदा उठा सकें.
मान लीजिए कि आपकी सालाना सैलरी 10,50,000 रुपये है, और आपकी आयु 60 वर्ष से कम है, इसका मतलब है कि आप 30% स्लैब के अंतर्गत आएंगे.
इसमें सबसे पहले आप मानक कटौती के रूप में 50, 000 रुपये निकाल दें.
10,50,000-50,000 = 10,00,000 रुपये
इसके बाद आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं. इसमें आप दो बच्चों की ट्यूशन फीस के रूप में ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी और सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं.
10,000,000- 1,50,000 = 8,50,000 रुपये
अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम या NPS में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80CCD (1B) के तहत आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है.
8,50,000-50,0000 = 8,00,000 रुपये


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