1% TCS अब ₹10 लाख से महंगे लग्ज़री सामानों पर लागू, 22 अप्रैल से नया नियम प्रभावी

New Delhi नई दिल्ली: 22 अप्रैल 2025 से ₹10 लाख से अधिक कीमत वाले लग्ज़री सामानों की बिक्री पर अब 1% TCS (Tax Collected at Source) लगेगा। आयकर विभाग ने यह नियम लागू कर दिया है, जो जुलाई 2024 के बजट में पेश किए गए वित्त विधेयक के तहत आया था। यह टैक्स कलेक्शन का दायित्व विक्रेता पर होगा। जिन वस्तुओं पर यह नियम लागू होगा, उनमें महंगे घड़ियाँ, हैंडबैग, शूज़, स्पोर्ट्सवियर, आर्टवर्क, यॉट, हेलिकॉप्टर, दुर्लभ सिक्के और डाक टिकट, हाई-एंड होम थिएटर सिस्टम और रेसिंग या पोलो के घोड़े शामिल हैं।
टैक्स विशेषज्ञ संदीप झुनझुनवाला के अनुसार, यह कदम सरकार की उच्च-मूल्य खर्च पर निगरानी बढ़ाने और टैक्स बेस को विस्तार देने की नीति का हिस्सा है। इससे खरीदारों को भी अधिक KYC और दस्तावेजी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि, शुरुआती समय में कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इससे लग्ज़री सेक्टर में पारदर्शिता और औपचारिकता बढ़ेगी।





