
लखीसराय: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण( नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार" जेल में किशोर की पहचान करने और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय अभियान 2024 "के तहत मंडल कारा लखीसराय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार मिश्रा एवं संचालन …
लखीसराय: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण( नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार" जेल में किशोर की पहचान करने और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय अभियान 2024 "के तहत मंडल कारा लखीसराय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अभिषेक कुमार मिश्रा एवं संचालन जेलर अरुण कुमार सिन्हा ने की।
मौके पर मुख्य वक्ता अभिषेक कुमार मिश्रा ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति कानून की दृष्टि में बालक है तथा इसके संरक्षण हेतु काफी कानून बनाए गए हैं जिसकी जानकारी अति आवश्यक है ।बालकों को न्याय दिलाने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 बनाया गया है। इस बीच 28 जनवरी से 27 फरवरी तक नालसा द्वारा बाल कैदियों की पहचान हेतु कारा में शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें बाल कैदी अपना आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा कर कानून का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।शिविर को प्राधिकार के रिटेनर अधिवक्ता सितेश सुधांशु ,मंडल कारा निरीक्षण अधिवक्ता रमेश कुमार त्रिपाठी ने भी संबोधित किया ।शिविर में पारा विधिक स्वयंसेवक पंकज भारती ,कैदी पाराविधिक स्वयंसेवक जयप्रकाश सिंह समेत सैकड़ों कैदी गण उपस्थित थे।
