उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर मोरीगांव जिले में धारा 144 लागू
असम : मोरीगांव जिला प्रशासन ने जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कई प्रतिबंध लगाए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दोतिभा बोरा द्वारा जारी प्रतिबंध के अनुसार, स्पीकर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन आदि का उपयोग बिना अनुमति के …
असम : मोरीगांव जिला प्रशासन ने जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कई प्रतिबंध लगाए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दोतिभा बोरा द्वारा जारी प्रतिबंध के अनुसार, स्पीकर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन आदि का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। रात में और परीक्षा के दौरान स्पीकर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से एकत्रित नहीं होगा या अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएगा। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर कोई संदिग्ध वस्तु, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि नहीं ले जाएगा। तत्काल प्रभाव से लगाया गया प्रतिबंध परीक्षा समाप्त होने तक जारी रहेगा।