एचएसएलसी, एचएस फाइनल परीक्षा केंद्रों पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
लखीमपुर: आयोजित की जा रही हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एचएसएलसी) परीक्षा और हायर सेकेंडरी (एचएस) फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अभिभावकों, शुभचिंतकों की बड़े पैमाने पर जमावड़े के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एसईबीए) और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (एएचएसईसी) द्वारा …
लखीमपुर: आयोजित की जा रही हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एचएसएलसी) परीक्षा और हायर सेकेंडरी (एचएस) फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अभिभावकों, शुभचिंतकों की बड़े पैमाने पर जमावड़े के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एसईबीए) और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (एएचएसईसी) द्वारा राज्य के बाकी हिस्सों के साथ-साथ लखीमपुर जिले में क्रमशः
16 फरवरी से 4 मार्च और 23 फरवरी से 13 मार्च तक, लखीमपुर के जिला मजिस्ट्रेट, गायत्री देवीदास हयालिंगे, आईएएस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जिले के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के अंदर और आसपास विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाकर निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
परीक्षा केंद्रों और उसके आसपास शरारती तत्वों और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति और सार्वजनिक शांति भंग करने की हर संभावना को रोकने के लिए यह आदेश प्रभावी बनाया गया है, जिससे उम्मीदवारों को असुविधा हो सकती है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया बाधित हो सकती है और एक जिले में एचएसएलसी और एचएस फाइनल परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए इसके पूरा होने तक अनुकूल माहौल और उपरोक्त अवधि के दौरान सुरक्षा।
जारी आदेश के अनुसार सं. ई-12675/डीएफए/192544 दिनांक 08/02/2024 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षा के समय परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थियों को छोड़कर तीन या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। परीक्षक और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी।
इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में कोई भी हथियार, विस्फोटक या कोई अन्य खतरनाक पदार्थ ले जाना, किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड हो या जिस पर किसी असामाजिक गतिविधि को अंजाम देने का संदेह हो। परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की दूरी भी प्रतिबंधित कर दी गई है। इसी आदेश में उक्त परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर से परे परीक्षा में लगे परीक्षकों, पर्यवेक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा अन्य वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।
एसईबीए और एएचएसईसी परीक्षा, 2024 के परीक्षा स्थलों के 100 मीटर के दायरे में उसके पूरा होने तक लाउडस्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या किसी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया गया है। परीक्षा समाप्ति तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी और इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।