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Assam News : आदिवासी सेंगेल अभियान के रेल और राजमार्ग नाकाबंदी के बाद कोकराझार में धारा 144 लागू

30 Dec 2023 2:32 AM GMT
Assam News : आदिवासी सेंगेल अभियान के रेल और राजमार्ग नाकाबंदी के बाद कोकराझार में धारा 144 लागू
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असम :  आदिवासी सेंगेल अभियान (एएसए), असम राज्य समिति द्वारा बुलाए गए रेल/राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध के जवाब में, कोकराझार जिला प्रशासन ने पूरे कोकराझार जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है। इस निवारक उपाय का उद्देश्य 30 दिसंबर को प्रत्याशित व्यवधानों की स्थिति में शांति और व्यवस्था बनाए रखना …

असम : आदिवासी सेंगेल अभियान (एएसए), असम राज्य समिति द्वारा बुलाए गए रेल/राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध के जवाब में, कोकराझार जिला प्रशासन ने पूरे कोकराझार जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी है। इस निवारक उपाय का उद्देश्य 30 दिसंबर को प्रत्याशित व्यवधानों की स्थिति में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।

कोकराझार जिला आयुक्त प्रदीप कुमार द्विवेद ने आदेश जारी कर राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे स्टेशनों के आसपास पांच या अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में रेलवे पटरियों के 50 मीटर के दायरे में बिना अनुमति के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध है। बिना अनुमति के जुलूस निकालना, नारे लगाना, सार्वजनिक स्थानों पर बैठकें या रैलियां आयोजित करना, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और बाहरी माइक्रोफोन का उपयोग जैसी गतिविधियां सख्त वर्जित हैं।

इसके अलावा, यह आदेश इस तनावपूर्ण समय के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए, हथियारों, आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को ले जाने और लहराने पर प्रतिबंध लगाता है।

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