अरुणाचल प्रदेश

Arunachal : जानकारी देने से इनकार करने पर एपीआईसी ने पीआईओ पर जुर्माना लगाया

10 Jan 2024 12:04 AM GMT
Arunachal : जानकारी देने से इनकार करने पर एपीआईसी ने पीआईओ पर जुर्माना लगाया
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ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग (एपीआईसी) ने आयोग के निर्देश के बावजूद एक अपीलकर्ता को जानकारी देने से इनकार करने पर आरटीआई अधिनियम के तहत पीआईओ तकम तैतुस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पीआईओ, जो शि-योमी जिले का डीएलआरएसओ भी है, को सूचना प्रस्तुत करने में देरी के कारण आने-जाने की यात्रा …

ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग (एपीआईसी) ने आयोग के निर्देश के बावजूद एक अपीलकर्ता को जानकारी देने से इनकार करने पर आरटीआई अधिनियम के तहत पीआईओ तकम तैतुस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

पीआईओ, जो शि-योमी जिले का डीएलआरएसओ भी है, को सूचना प्रस्तुत करने में देरी के कारण आने-जाने की यात्रा में हुए मौद्रिक नुकसान के लिए अपीलकर्ता तचुक रैग्योर को 5,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारी को 2 फरवरी को एसआईसी सोनम युड्रोन की अदालत में ट्रेजरी चालान की जमा प्रति और अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का भी निर्देश दिया गया है।

आयोग ने आगे कहा कि यदि अधिकारी आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (2) लागू करेगा।

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