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नायडू के लिए अतिरिक्त जमानत शर्तों के लिए सीआईडी की याचिका पर 3 नवंबर को एचसी का फैसला
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय टीडी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू की अंतरिम जमानत पर अतिरिक्त शर्तों की मांग करने वाली एपी सीआईडी की याचिका पर शुक्रवार, 3 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा।
न्यायमूर्ति मल्लिकार्जुन राव की एकल पीठ ने बुधवार को यहां सीआईडी की याचिका पर सुनवाई की।
सीआईडी के वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पोन्नवोलु सुधाकर ने अदालत के समक्ष दावा किया कि नायडू, जो स्वास्थ्य आधार पर एक महीने की जमानत पर हैं, ने पहले ही एचसी द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है।
अदालत को बताया गया, “नायडू ने राजमुंदरी सेंट्रल जेल से वुंदावल्ली स्थित अपने घर तक सड़क मार्ग से जाते समय एक राजनीतिक रैली की और मंगलवार को अपनी रिहाई के तुरंत बाद जेल परिसर के बाहर मीडिया को संबोधित किया।”
उन्होंने कहा कि हालांकि अदालत ने शर्तें लगाई थीं, लेकिन नायडू ने उनकी अवज्ञा की। उन्होंने फ्लैश ड्राइव पर इन उल्लंघनों के सबूत अदालत में पेश किए। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वह दो डीएसपी रैंक के अधिकारियों को नायडू के साथ रखने का निर्देश जारी करे और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अदालत को सूचित करे।
अदालत ने वकील से राज्य की खुफिया शाखा की मदद से नायडू पर नजर रखने को कहा। इसका जवाब देते हुए वकील ने कहा कि वे चाहते हैं कि नायडू के पीछे दो पुलिस अधिकारी चलें। नायडू क्या करते हैं इसकी जांच के लिए खुफिया जासूसों को रखना उनकी जानकारी के बिना किया जा सकता है।
हालाँकि, नायडू के वकील दम्मलपति श्रीनिवास ने तर्क दिया कि नायडू पर अतिरिक्त शर्तें लगाने से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। वकील ने कहा, “नायडू ने शर्तों का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने कोई राजनीतिक रैली आयोजित नहीं की। इसके बजाय, जब वह केंद्रीय जेल से वुंदावल्ली जा रहे थे तो लोग उनसे मिलने आए और अपना समर्थन व्यक्त किया।”