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52 दिन बाद चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास मामले में अंतरिम जमानत मिल गई
टीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कौशल विकास मामले में गिरफ्तार होने के 52 दिन बाद मंगलवार को राजमुंदरी सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। एपी उच्च न्यायालय ने नायडू को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी क्योंकि नायडू को अपनी दाहिनी आंख की मोतियाबिंद की सर्जरी करानी है।
नायडू को कौशल विकास निगम में 371 करोड़ रुपये के धन के कथित दुरुपयोग के आरोप में 9 सितंबर को एपीसीआईडी ने गिरफ्तार किया था। वह 10 सितंबर से न्यायिक हिरासत में थे।
हालांकि, फैसला सुनाते वक्त हाई कोर्ट ने कई शर्तें रखीं। न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि नायडू अपने खर्च पर अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज करा सकते हैं और उन्हें 28 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले राजामहेंद्रवरम जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो जमानत राशि के साथ 1 लाख रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री को आत्मसमर्पण के समय जेल अधिकारियों को एक सीलबंद कवर में अपने चिकित्सा उपचार का विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया था, जिसे ट्रायल कोर्ट को भेजा जाएगा। मामले में टीडीपी प्रमुख की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सशर्त जमानत दिए जाने के तुरंत बाद, नायडू जेल से बाहर निकले और उनके परिवार के सदस्यों और टीडीपी नेताओं ने उनका स्वागत किया, जिनमें टीडीपी महासचिव नारा लोकेश और उनकी पत्नी नारा ब्राह्मणी, हिंदूपुर विधायक एन बालकृष्ण, टीडीपी एपी इकाई प्रमुख के अत्चन्नायडू शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए टीडीपी प्रमुख ने कहा कि उन्होंने अपने 45 साल के राजनीतिक करियर में कोई गलती नहीं की है। उन्होंने जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण और भाजपा, सीपीआई और बीआरएस के राजनीतिक नेताओं को उनके साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया।