World वर्ल्ड: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को रोक दिया है जिसमें बाइडेन सरकार के अधीन स्वीकृत जलवायु और अवसंरचना परियोजनाओं की अरबों डॉलर की फंडिंग को फ्रीज किया गया था। एक कोर्ट ने पर्यावरण समूहों की याचिका पर यह निर्णय सुनाया।
पर्यावरण संगठनों का कहना था कि ट्रंप प्रशासन द्वारा पहले से स्वीकृत फंड को रोकना गैरकानूनी है, क्योंकि यह कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों के विरुद्ध है। बाइडेन के $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट और 2022 के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत ये फंडिंग स्वीकृत हुई थी।