अबू धाबी: स्थानीय मीडिया ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने नए नियमों का पालन करने के लिए रोजगार अनुबंध की शर्तों को बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है।
मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने नए नियमों के अनुसार अनुबंधों को संशोधित करने के लिए 1 फरवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक का समय दिया है।
देश में नया श्रम कानून 2 फरवरी 2022 को लागू हुआ।
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रोजगार अनुबंधों की अवधि तय करने का सुधार है। इसलिए, एक निश्चित अवधि तय किए बिना अनिश्चित काल के लिए हस्ताक्षर किए गए रोजगार अनुबंधों को कानून के अनुसार बदलना होगा।
तदनुसार, सभी रोजगार अनुबंध एक निश्चित अवधि के लिए होने चाहिए। रोजगार अनुबंध अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए हो सकते हैं। यदि नियोक्ता और कर्मचारी सहमत हों तो अनुबंधों को समान अवधि या कम अवधि के लिए बढ़ाया या नवीनीकृत किया जा सकता है।
कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यदि नियोक्ता और कर्मचारी स्पष्ट समझौते के बिना अपने मूल कार्यकाल की समाप्ति के बाद अनुबंध को लागू करना जारी रखते हैं, तो मूल अनुबंध को उसमें निहित समान शर्तों के साथ विस्तारित माना जाता है।
अनुबंध के विस्तार या नवीनीकरण की स्थिति में, नई अवधि या अवधियों को मूल अवधि का विस्तार माना जाएगा और कर्मचारी की सेवा की निरंतर अवधि की गणना में इसे जोड़ा जाएगा।
नए श्रम कानून के लागू होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर और उसमें निहित शर्तों, नियंत्रणों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनिर्दिष्ट कार्य अनुबंधों को निश्चित अवधि के कार्य अनुबंधों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
कानून देश के मंत्रिमंडल को इस अवधि को जनहित में आवश्यकतानुसार बढ़ाने की अनुमति देता है। नए फैसले के मुताबिक निजी क्षेत्र में निश्चित अवधि के रोजगार अनुबंधों को संशोधित करने के लिए 2023 के अंत तक का समय दिया गया है।