फ्रांस में भाई-बहन के बीच फिजिकल रिलेशन पर लगने जा रहा है प्रतिबंध, सरकार जल्द करेगी ऐलान

फ्रांस सरकार अनाचार संबंधों (पारिवारिक यौन संबंध) पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Update: 2022-01-16 00:45 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। फ्रांस सरकार अनाचार संबंधों (पारिवारिक यौन संबंध) पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है. फ्रांस बाल संरक्षण राज्य मंत्री एड्रियन टैक्वेट (Adrien Taquet) ने कहा कि सरकार का इरादा ऐसे रिश्तों को आपराधिक बनाना है, भले ही दोनों की उम्र 18 साल के अधिक ही क्यों न हो. आपको बता दें कि अनाचार (Incest) एक ही परिवार के सदस्यों (जैसे भाई और बहन) के बीच गैर-कानूनी यौन संबंध को कहते हैं.

अभी फ्रांस में वैध है अनाचार
आपको बता दें कि फ्रांसीसी सरकार ने 1791 के बाद पहली बार सगे-संबंधियों के बीच यौन संबंध पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है. जानकारी के मुताबिक फिलहाल फ्रांस में अनाचार लीगल है, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि दोनों ही लोगों (लड़का और लड़की) की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. लेकिन अब यह पूरी तरह से अवैध हो जाएगा.
ब्लड रिलेशन से संबंध नहीं बना सकते
समाचार एजेंसी AFP ने टैक्वेट का हवाला देते हुए कहा कि नया कानून समाज में स्पष्ट रोक जारी करने के लिए है. अनाचार समाज में स्वीकार्य नहीं है, चाहे कोई भी उम्र हो. आप अपने पिता, अपने बेटे या अपनी बेटी के साथ यौन संबंध नहीं रख सकते हैं. यह उम्र का सवाल नहीं है, यह वयस्कों की सहमति का सवाल नहीं है. हम अनाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं. संकेत स्पष्ट होने चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अनाचार के लिए 18 साल की सीमा की समीक्षा की जाएगी. चचेरे भाइयों को अभी भी बदले हुए नियमों के तहत शादी करने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि क्या प्रस्तावित कानून का विस्तार सौतेले परिवार (Stepfamilies) तक होगा या नहीं.
फ्रांस में हो रहा फैसले का स्वागत
चाइल्ड प्रोटेक्शन चैरिटी, लेस पैपिलॉन्स के चेयरमैन लॉरेंट बोएट ने मिस्टर टैक्वेट की घोषणा का स्वागत किया है. उन्होंने द टाइम्स को बताया, 'अनाचार सामाजिक रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं है जबकि दोनों का एक साथ होना आवश्यक है.' बता दें कि 1791 में, अनाचार, ईशनिंदा और सोडोमी को फ्रांसीसी दंड संहिता से अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था. उनका मानना था कि अगर कोई पीड़ित नहीं है तो वह अपराध नहीं है.
फ्रांस ने बलात्कार रोधी कानून में किया है बदलाव
गौरतलब है कि पिछले साल फ्रांस ने बलात्कार रोधी कानून में बड़ा बदलाव किया था. जिसके बाद से 15 साल के कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने को बलात्कार माना जा रहा है. फ्रांस का दावा है कि कानून में इस बदलाव के बाद अब बच्चियों के साथ यौन अत्‍याचार के मामलों में दंड देना आसान हो जाएगा. फ्रांस में बच्चियों के साथ बढ़ते रेप और यौन दुव्‍यर्वहार के मामलों के बाद जनता की ओर से दबाव पड़ रहा था और इस वजह से सरकार को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है.
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